माइल्ड और एसिम्प्टोमैटिक कोरोना मरीजों के लिए सरकार की नई गाइडलाइन, माननी होंगी ये बातें

नई दिल्ली. कोरोना के मरीजों को होम आइसोलेशन में रखने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने गुरुवार को नई गाइलडाइन जारी की है. इस गाइडाइन के अनुसार वे मरीज जिनमें शुरुआती लक्षण हैं या फिर लक्षण नहीं हैं, उन्हें घर पर ही होम आइसोलेशन में रहना होगा. साथ ही उनके संपर्क में आने वाले लोगों को भी होम क्वारंटाइन में रहना होगा.
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक घर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति की पूरी देखभाल करनी होगी. इसके साथ ही संक्रमित व्यक्ति के परिजनों को लगातार अस्पताल के संपर्क में रहना होगा. आइए जानते हैं मंत्रालय की नई गाइलडाइन में किन बातों का जिक्र किया गया है…
– जिन मरीजों को HIV, कैंसर और ट्रांसप्लांट हुआ है उनको होम आइसोलेशन में रहने के लिए पहले डॉक्टरों की इजाजत लेनी होगी.
जो मरीज 60 साल से ऊपर हैं और कॉमरेडिटी है उनको भी होम आइसोलेशन के लिए डॉक्टरों की इजाजत लेनी होगी.
– परिवार का जो भी व्यक्ति मरीज की देखभाल करेगा और क्लोज कॉन्टैक्ट में होंगे उनको डॉक्टर की सलाह पर प्रोटोकॉल के हिसाब से HCQ लेना पड़ेगा.
होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को ऐसे कमरे में रहना होगा जहां क्रॉस वेंटिलेशन हो और कमरे की खिड़की खुली रहे. साथ ही इस बात का ध्यान रखना है कि मरीज हमेशा ट्रिपल लेयर मास्क पहनें. मरीज के मास्क को हर 8 घंटे पर बदलना अनिवार्य है.
– जिस वक्त मरीज की देखभाल करने वाले कमरे में एंट्री करें उस दौरान मरीज और देखभाल करने वाले को N95 मास्क पहनना है. मास्क बदलना है तो उसे 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट के साथ मास्क डिसइंफेक्ट करने के बाद ही उसे फेकना है.
होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ भोजन में शआमिल करना होगा. घर पर रहने वालों को ज्यादा से ज्यादा आराम करने के लिए सलाह दी गई है.
– ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन को मॉनिटर करने के लिए प्लस ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल करना अनिवार्य कर दिया गया है. इसके साथ ही रोजाना हर 4 घन्टे पर टेम्परेचर लेना जरूरी है