छत्तीसगढ़

पंजीकृृत कीटनाशक दवा एवं रासायनिक खाद दुकानों को प्रसुप्त औषधीय दवा और रासायनिक खाद भंडार को

पंजीकृृत कीटनाशक दवा एवं रासायनिक खाद दुकानों को
दोपहर 12 बजे से 02 बजे तक संचालन की अनुमति

काँकेर – रबी फसलों (धान, मूॅग, उड़द व अन्य) में कीट बीमारी कीे रोकथाम के लिए जिले के किसानों को रासायनिक कीटनाशक दवा एवं खाद की आवश्यकता को दृृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चंदन कुमार द्धारा जिले के किसानों को संबंधित विकासखण्ड के पंजीकृत रासायनिक कीटनाशक दवा एवं खाद दुकानों के विक्रेता से सीधे अथवा होम डिलीवरी के माध्यम से प्राप्त करने के लिए पंजीकृत कीटनाशक दवा एवं रासायनिक खाद दुकानों को कन्टेमेंट अवधि में दोपहर 12 बजे से 02 बजे तक 2 घण्टे के लिए संचालन की अनुमति प्रदान की गई है। कीटनाशक दवा, रासायनिक खाद खरीदने के लिए कृषक पहचान पत्र जैसे – ऋण पुस्तिका, आधार कार्ड व अन्य प्रमाण पत्र दिखाकर संबंधित क्षेत्र के पंजीकृत कृषि रासायनिक कीटनाशक दुकान से दवा अथवा रासायनिक खाद की खरीदी कर सकते हैं । कीटनाशक दवा, रासायनिक खाद विक्रेताओं को दुकान में साबुन, सेनेटाईजर, स्वच्छ पानी व मास्क की व्यवस्था करनी होगी तथा फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन अनिवार्य होगा । कीटनाशक दवा, रासायनिक खाद दुकानदार व उनके कर्मचारियों को मास्क लगाकर साबुन से हाथ धोने के पश्चात् ही विक्रय की अनुमति होगी । उक्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान संचालकों द्वारा कन्टेमेट अवधि में विक्रय किए गए उत्पादों का कृषक सहित तिथिवार पंजी संधारण किया जाना आवश्यक होगा । यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

Related Articles

Back to top button