6 बिल्डर्स व कॉलोनाइजर्स को आयुक्त ने भेजा नोटिस
भिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट पीएम आवास के काम में अड़ंगा लगाने वाले 6 बिल्डर्स को आयुक्त एसके सुंदरानी ने नोटिस थमाया है। इसमें अजय चौहान प्राइवेट लिमीटेड से लेकर आस्था बिल्डर्स, विल्टेक इंजीनियरिंग, वेद प्रकाश चोपड़ा, आरजी बाजपेयी और वंदे मातरम का नाम शामिल है। ईडब्ल्यूएस की जमीन में रजिस्ट्री से लेकर विकास शुल्क की राशि में झोल का आरोप है। आयुक्त एसके सुंदरानी ने कॉलोनाइजर्स और डेवलपर्स को अंतिम पत्र जारी किया है। जिसमें कुरुद खसरा क्रमांक 1157, 1129/2, 1159/2 पर आवासीय कालोनी में विकास कार्य पूर्ण करने संबंधी मे. आस्था डेव्हलपर्स एण्ड कालोनाईजर, पार्टनर दिनेश सवाई सेक्टर-04 भिलाई, मनीष राव सोलंकी वैशाली नगर भिलाई, निरुपा सहारे पति ताम्रध्वज शांति नगर, मोहम्मद साबिर अली आत्मज रसूल साह, शांति नगर भिलाई को नगर पालिक निगम भिलाई के पत्र क्र. 2657 दिनांक 12.09.2016 पत्र क्र. 1349 दिनांक 23.06.2017, पत्र क्र. 3237 दिनांक 07.11.2017, नगर निगम भिलाई जनदर्शन टोकन क्र. 1106 दिनांक 04.12.2017, जनदर्शन टोकन क्र. 1530 दिनांक 26.02.2018 कार्यालयीन पत्र क्र. 4481 भिलाई, दिनांक 12.03.2018 द्वारा सूचना दी गई थी। लेकिन इस कार्यालय द्वारा ग्राम कुरुद में कालोनी विकास हेतु विकास अनुज्ञा क्रमांक 55 दिनांक 04.04.2011 जारी किया गया है। जिसके तहत् समस्त आंतरिक विकास कार्य पूर्ण किया जाना आपकी जिम्मेदारी है। उक्त कालोनी के निवासियों द्वारा इस कार्यालय में समस्त विकास कार्यों को न किये जाने संबंधी शिकायत दिनांक 23.10.2017 को किया गया है। आयुक्त ने साफ कहा है कि अगर नोटिस का जवाब नहीं दिए तो सख्ती से कार्रवाई होगी। नोटिस के मुताबिक कालोनी में शेष विकास कार्य जैसे-मार्ग निर्माण, सीवरेज लाईन, ट्रीटमेंट व्यवस्था, वाटर सप्लाई पाईप लाईन, गार्डन विकास, नाली क्रास ड्रेन, विद्युत प्रकाश व्यवस्था, अन्य कार्य 10 दिवस के अंदर पूर्ण कर साक्ष्य सहित प्रस्तुत करने के निर्देश आयुक्त द्वारा दिए गए थे। कॉलोनी में आपके द्वारा कराये गये विभिन्न विकास कार्यों की जानकारी, मानचित्र में दर्शाकर, फोटोग्राफ सहित अनिवार्य रुप से जमा करावें अन्यथा कालोनाईजर रजिस्ट्रीकरण नियम 2013 के तहत् कालोनाईजर रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की कार्यवाही एवं अन्य कार्यवाही की जाएगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी का अंतिम सूचना पत्र आयुक्त एसके सुंदरानी के द्वारा जारी किया गया है। दूसरे पत्र में आयुक्त सुंदरानी ने बताया कि ईडब्ल्यूएस भूमि नगर निगम के पक्ष में रजिस्ट्री की गई है। किन्तु उक्त भूमि तक पहुंच मार्ग का निर्माण नहीं कराया गया है। छग कालोनाईजर एक्ट 2013 संसोधन के प्रावधानो के तहत् ईडब्ल्यूएस भूमि तक पहुंच मार्ग निर्माण की जिम्मेदारी कालोनाईजर की है। इसके संबंध में मैसर्स वंदे मातरम कुरूद , विलटेक इंजीनियरिंग, मैसेस वेद प्रकाश चोपड़ा, अजय चौहान हाउसिंग प्रा.ली, मैसर्स आरजी बाजपाई को पहुंच मार्ग 15 दिवस के भीतर निर्माण कर नगर निगम भिलाई को सूचित करने आयुक्त द्वारा अपने पत्र में लेख किया है ताकि प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत भवनों का निर्माण प्रारंभ किया जा सके। अन्यथा कालोनाईजर लायसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित कॉलोनाइजर्स की होगी।