छत्तीसगढ़
लॉकडाउन के दौरान बैंक शाखाओं को प्रातः 10 से दोपहर 1 बजे तक लॉकडाउन के दौरान बैंक शाखाओं को प्रातः 10 से दोपहर 1 बजे तक लॉकडाउन के दौरान बैंक शाखाओं को प्रातः 10 से दोपहर 1 बजे तक
लॉकडाउन के दौरान बैंक शाखाओं को प्रातः 10 से दोपहर 1 बजे तक
संचालित करने की अनुमति
नारायणपुर 20 अप्रैल 2021-कलेक्टर श्री धर्मेश कुमार साहू द्वारा जारी आदेशानुसार लाकडाउन के दौरान जिले में निर्धारित अवधि तक बैंकों के संचालन हेतु अनुमति प्रदान की गई है। पूर्व में जारी आदेश में कहा गया था कि उपरोक्त अवधि के दौरान बैंकों को केवल एटीएम कैश रिफलिंग, एवं कार्यालयीन प्रयोजन हेतु खुलने की होगी। किन्तु दवा एवं चिकित्सकीय प्रयोजन को छोड़कर अन्रू किसी भी प्रकार के लेन-देन हेतु बैंक/शाखा संचालन की अनुमति नहीं होगी। उक्त आदेश की में आंशिक संशोधन करते हुए कहा गया है कि बैंकों को-मार्बिड, गर्भवती, अधिकारियों, कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए बैंकों को हब-बैंकिंग सिद्धांत अनुसार न्यूनतम स्टाफ के साथ कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है, किन्तु सभी बैंक एवं शाखाएं प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही संचालित हो सकेगी। इस अवधि के दौरान केवल एटीएम कैश रिफिलिंग, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन, पेट्रोल-डीजल पंप, पी.डी.एस, केरोसीन वितरक, शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों से संबंधित लेन-देन, उद्योगों के व्यापारिक लेन-देन, श्रमिकों की भुगतान, मेडिकल आक्सीजन आपूर्ति, लिक्विड आक्सीजन उत्पादक, शासकीय लेन-देन, निविदा, अस्पताल एवं मेडिकल प्रयोजन को छोड़कर आमजनता हेतु किसी प्रकार के सामान्य लेन-देन की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु सम्बन्धित शाखा प्रबंधन सम्बन्धित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त अभिलेख संधारित करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।