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आपके लिये इसका मतलब: कफन में जेब ढूंढने वाले एम्बुलेंस चालकों पर गिरेगी गाज, नहीं वसूल पाएंगे मनमाना किराया What this means for you: The ambulance drivers who find pockets in the shroud will fall, and will not be able to recover the arbitrary fare.

कोरोना महामारी (Corona epidemic) में आपदा को अवसर में बदलने का प्रयास कर रहे लोगों पर गहलोत सरकार लगातार नकेल कसती जा रही है. इसी के तहत अब एम्बुलेंस (Ambulance) और शव लाने ले जाने वाले अन्य वाहन पीड़ितों से मनमाना किराया (Arbitrary rent) नहीं वसूल पायेंगे. एम्बुलेंस और शवों को ले जाने वाले वाहनों के लिये सरकार ने किराये की अधिकतम किराया दर निर्धारित (Fare rate set) कर दी है. निर्धारित दर से अधिक वसूली पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी.

जयपुर जिला कलक्टर अंतर सिंह नेहरा ने बताया कि इसके तहत पहले दस किलोमीटर के लिए 500 रुपए और अतिरिक्त किमी के लिए वाहन अनुसार दरों का निर्धारण किया गया है. इसमें वाहन का आना-जाना सम्मलित है. पीपीई किट और सेनेटाइजेशन के व्यय के रूप में 350 रुपये अतिरिक्त देय होंगे. एम्बुलेंस में कोविड मरीजों के लिये जरूरी चिकित्सकीय उपकरण एवं सुविधाओं का होना जरूरी है.

वाहनों के अनुसार ये रहेंगी दरें 

 

10 किलोमीटर के बाद मारुति वैन, मार्शल, मैक्स आदि वाहनों का किराया प्रति किमी 12.50 रुपये, टवेरा, इनोवा, बोलेरो, कूर्जर, रायनो आदि वाहनों का किराया 14.50 प्रति किलोमीटर तय है. अन्य बडे़ एम्बुलेंस/शव वाहनों का किराया 17.50 प्रति किलोमीटर निर्धारित है. लेकिन वाहन में एयर कंडीशनर की सुविधा होने पर प्रति किलोमीटर एक रुपये अतिरिक्त रहेगा. कोविड के मरीज अथवा शव को लाने-ले जाने के लिए एम्बलेस चालक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रति चक्कर पीपीई किट एवं सेनेटाइजेशन के व्यय के रूप में 350 रुपये अतिरिक्त देय होगा.

यूं होगी किराये की गणना
नेहरा ने बताया कि एम्बुलेंस तथा शव वाहनों को प्रथम 10 किलोमीटर के अतिरिक्त अधिक चलने वाली दूरी को दो गुणा (आने व जाने) करने के बाद कुल किलोमीटर की गणना की जाएगी. उदाहरण के लिए अगर कोई मारुति एम्बुलेंस से 50 किलोमीटर की यात्रा करता है तो कुल 50 किलोमीटर – 10 किलोमीटर अर्थात 40 किलोमीटर x 2 यानी कुल 80 किलोमीटर दूर मानी जाएगी. देय किराना प्रथम 10 किलोमीटर का 500 न्यूनतम तथा अगले 40 किलोमीटर का 80 किलोमीटर की दूरी मानते हुए दर 12.50 अर्थात 1000 रुपए देय होगा. इस तरह से कुल किराया 1000 + 500 = 1500 रूपए होगा.

इस आधार पर की गई है किराये की दरों की गणना
दरों की गणना 82 रुपए प्रति लीटर डीजल की दर मानकर की गई है. यह दरें डीजल की दर 87 रुपए प्रति लीटर होने तक देय रहेंगी. 87 रुपए के बाद होने वाली प्रति लीटर डीजल की वृद्धि दर में 20 पैसे प्रति रुपए की दर से निर्धारित किराए में वृद्धि की जा सकेगी. उन्होंने बताया कि किसी भी वाहन को रात्रि का अतिरिक्त किराया देय नहीं होगा. इसी प्रकार एम्बुलेंस और शव वाहन द्वारा उपयोगकर्ता से धुलाई करने का कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जा सकेगा.

 

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