कांकेर जिला 19 अप्रैल के शाम 06 बजे से 26 अप्रैल के प्रातः 06 बजे तक कन्टेमेन्ट जोन घोषितकांकेर जिला 19 अप्रैल के शाम 06 बजे से 26 अप्रैल के प्रातः 06 बजे तक कन्टेमेन्ट जोन घोषित Kanker district from 06 pm on 19 AprilContent zone declared till 06 am on 26 April
कांकेर जिला 19 अप्रैल के शाम 06 बजे से
26 अप्रैल के प्रातः 06 बजे तक कन्टेमेन्ट जोन घोषित
कांकेर- जिला उत्तर बस्तर कांकेर में कोविड-19 के पाॅजीटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय कांकेर द्वारा 13 अप्रैल 2021 को जारी आदेशानुसार जिला उत्तर बस्तर कांकेर अंतर्गत स्थित समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों को प्रातः 06 बजे से शाम 06 बजे तक संचालन हेतु समय निर्धारित कर शाम 06 बजे पश्चात सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किये गयेे हैं। उक्त आदेश में विस्तार करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्दन कुमार द्वारा आज रविवार को जारी आदेशानुसार जिला उत्तर बस्तर कांकेर अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र 19 अप्रैल के शाम 06 बजे से 26 अप्रैल के प्रातः 06 बजे तक कन्टेमेंट जोन घोषित किया गया है। उपरोक्त दर्शित अवधि में जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेंगी तथा उपरोक्त अवधि में सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लीनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक रायपुर द्वारा निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति होगी। मास्क, फिजिकल डिस्टेसिंग, नियमित सेनिटाईजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ अलग-अलग निर्धारित तिथियों में उचित मूल्य दुकानों को खोलने हेतु खाद्य नियंत्रक द्वारा पृथक से आदेश प्रसारित किये जाएंगे। सभी प्रकार की मंडियों, थोक, फुटकर एवं ग्राॅसरी दुकानें बंद रहेंगी किन्तु सीधे किसानों, उत्पादकों से सप्लाई की शर्त के साथ फल, सब्जी, अण्डा एवं ग्राॅसरी (चाॅवल, दाल, आटा, खाद्य तेल एवं नमक) को गली-मुहल्लों एवं काॅलोनियों में विक्रय की अनुमति केवल स्ट्रीट वेण्डर्स अर्थात ठेले वालों को प्रातः 06 बजे से अपरान्ह 02 बजे तक ही होगी, किन्तु मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। संबंधित क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी इसकी निगरानी करेंगे एवं उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन की दशा में ठेले को जब्त करेंगे, अर्थदण्ड या चालान की कार्यवाही करेंगे।
नगरीय निकाय सीमा के बाहर, हाईवे पर स्थित ढाबा, होटल में केवल टेक-अवे सेवा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क की अनिवार्यता के साथ संचालन की अनुमति होगी। पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन, शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, ए.
टी.एम. कैश वैन, अस्पताल, मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन, एम्बुलेंस, ग्राॅसरी होम डिलीवरी, एल.पी.जी. परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड से संचालित आॅटो, टैक्सी, विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड, काॅल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी, उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज पेपर हाॅकर, दुग्ध वाहन तथा जिले में नही ंरूकते हुए एक जिले से दूसरे जिले जाने वाले वाहनों को पी.ओ.एल. प्रदान किया जावेगा, अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल. प्रदान करना पूर्णत प्रतिबंधत रहेगा।
दुग्ध पार्लर एवं दुग्ध वितरण तथा न्यूज पेपर हाॅकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 06 बजे से प्रातः 08 बजे तक एवं संध्या 05 बजे से संध्या 6.30 बजे तक ही होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु अन्य कोई भी दुकान, पार्लर नहीं खोले जाएंगे। केवल दुग्ध दुकान, पार्लर को फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी। पैट शाॅप, एक्वेरियम को केवल पशुओं को चारा देने हेतु प्रातः 06 बजे से प्रातः 08 बजे तक एवं संध्या 05 बजे से संध्या 6.30 बजे तक शाॅप खोलने की अनुमति होेगी। एल.पी.जी. गैस सिलेन्डर की एजेंसियाॅ केवल टेलीफोनिक या आॅनलाईन आॅर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेन्डरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध करायेंगे। औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर (आॅनसाईट) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी।
उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकान बंद रहेगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। उपरोक्त अवधि में कांकेर जिला अंतर्गत सभी केन्द्रीय, शासकीय, सार्वजनिक, अर्द्ध-सार्वजनिक एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगे तथापि टेलीकाॅम, रेल्वे संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय, वर्कशाॅप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य खाद्य सामग्री के थोक परिवहन धान मिलिंग हेतु परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियाॅ बंद रहेंगी किन्तु अस्पताल एवं ए.टी.एम. पूर्ववत संचालित रहेंगे। उपरोक्त अवधि के दौरान बैंकों को केवल ए.टी.एम. कैश रि-फिलिंग एवं कार्यालयीन प्रयोजन हेतु खुलने की अनुमति होगी किन्तु दवा एवं चिकित्सीय प्रयोजन को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के लेन-देन हेतु बैंक, शाखा संचालन की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। किन्तु विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास-गृृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार अत्येंष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है। कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे काॅन्टेक्ट टेªसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पुर्वानुसार चलते रहेंगे। इन कार्यों में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे। उपरोक्त अवधि में रेल, बस व हवाई यात्रा हेतु रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड व एयरपोर्ट पर आने-जाने वाले यात्रियों को कोई पास की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रियों को निवास, स्टेशन तक आने-जाने हेतु उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ई-पास मान्य किया जावेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में कांकेर जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी, अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेल्वे, टेलीकाॅम संचालन एवं रख-रखाव कार्य या हाॅस्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों, चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्ड ई-पास के रूप में मान्य किया जावेगा।
कोविड-19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड-19 जांच हेतु मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड, विधिमान्य परिचय पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केंद्र अस्पताल, पैथालाॅजी लैब अथवा आने-जाने की अनुमति होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित होगा। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम 03, आॅटो में ड्राइवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों के यात्रा की अनुमति होगी। रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड, हाॅस्पिटल आवागमन हेतु आॅटो, टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जब्त करते हुए चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही कार्यवाही की जावेगी। मीडियाकर्मी यथा संभव वर्क फ्राॅम होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश पुलिस उप महानिरीक्षक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कार्यपालिक दण्डाधिकारी, अस्पताल, थाना, पुलिस चैकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। राज्य शासन या कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय कांकेर के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी। उपरोक्त बिंदुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियाॅ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश 19 अप्रैल 2021 के सायं 06 बजे से 26 अप्रैल 2021 के प्रातः 06 बजे तक लागू रहेेगा।