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कलेक्टर ने जारी किया आदेश, इस बार स्ट्रीट वेंडरों को गली मोहल्लों व कॉलोंनियों में सब्जी, फल, अंडे व राशन बेचने की छूट

दुर्ग जिले में फिर से बढ़ा लॉकडाउन
भिलाई / दुर्ग जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने आदेश जारी कर 26 अप्रेल तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। इस बार का लॉकडाउन भी पूर्व की तरह ही होगा लेकिन स्ट्रीट वेंडरों को छूट दी गई है। स्ट्रीट वेंडरों के माध्यम से गली मोहल्लों व कॉलोनियों में फल, सब्जी, अंडे व राशन सामग्री का विक्रय किया जा सकेगा। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि बढ़ी लॉकडाउन की अवधि के दौरान सीधे किसानों व उत्पादकों से खरीदी कर फल, सब्जी, अंडा व ग्रासरी सामग्री जैसे चावल, दाल, आटा, तेल, नमक आदि स्ट्रीट वेंडरों के माध्यम से विक्रय किया जा सकता है। इनके लिए सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। निर्धारित अवधि के बाद यदि स्ट्रीट वेंडर विक्रय करते पाए गए तो उन पर कार्रवाई की जाएगी।

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