14 अप्रैल से 21अप्रैल तक बिलासपुर जिले के अंतर्गत सभी क्षेत्रों को कंटेंटमेंट जोन घोषित किया। इस दौरान पूरे जिले में संचालित सभी शराब की दुकानें भी बंद रहेगी।From 14 April to 21 April, all the areas under Bilaspur district were declared as content zones. During this time, all liquor shops operating in the entire district will also be closed.

जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए कलेक्टर डॉ सारांश मित्तर ने एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन की घोषणा की है। 14 अप्रैल से 21अप्रैल तक बिलासपुर जिले के अंतर्गत सभी क्षेत्रों को कंटेंटमेंट जोन घोषित किया। इस अवधि के दौरान केंद्रीय,शासकीय,सार्वजनिक एवं निजी कार्यालय तथा बैंक भी बंद रहेंगे।लेकिन रेलवे और एयरपोर्ट ,पोस्टल सेवा,टेलीकॉम सेवाएं जारी रहेगा। इस दौरान पूरे जिले में संचालित सभी शराब की दुकानें भी बंद रहेगी। सभी धार्मिक,सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूरी तरह बंद रहेंगे। covid-19 के टीकाकरण के लिए समस्त गतिविधियां ,पंजीयन ,परिवहन, टीकाकरण आदि प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। कोरॉना पॉज़िटिव मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण बिलासपुर जिलें में प्रतिबंध लगाना जरूरी हो गया था।
सार्वजनिक कार्यक्रम जैसे विवाह, छट्ठी, बैठक, जनेजा आदि के लिए अनुमति के साथ 20 से अधिक लोगों को इकट्ठा रहना मना रहेगा। सभी प्रकार के इमरजेंसी के लिए अनुविभागीय अधिकारी से अनुमति लेकर कार्य किया जा सकेगा। जिले में लॉकडाउन 14 अप्रैल सुबह 6 बजे से 21 अप्रैल रात 12 बजे तक जारी रहेगा।