छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

तपन सहित पुलिस कर्मियों को दो साल की सजा

भिलाई । महादेव हत्याकांड के आरोपी तपन सरकार को दुर्ग पेशी में लाने के बाद उसे पैसा लेकर भागने देने का प्रयास करने वाले पुलिस कर्मियों सहित आरोपी तपन को न्यायाधीश भूपेन्द्र कुमार वासनीकर की कोर्ट ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी तपन सरकार को धारा 224 के तहत दो वर्ष साधारण कारावास, सहायक उपनिरीक्षक मनबहाल सिंह को धारा 220 के तहत दो वर्ष साधारण कारावास, धारा 225 के तहत दो वर्ष साधारण कारावास, सहायक आरक्षक लोकेश नागेश को धारा 220 के तहत दो वर्ष साधारण कारावास की सजा सुनाया।

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