वाहन चालक और बेवजह बाहर घुमने वालों पर हुई कार्यवाही, Action taken against the driver and the needless outsider
भिलाई / जिला दण्डाधिकारी दुर्ग के द्वारा कोरोनो महामारी को रोकने के प्रयास में जिला दुर्ग में लगाये गये धारा 144 एवं नाईट कफर््यू रात्रि 09 बजे से प्रात: 6 बजे तक पालन न करने वाले वाहन चालक एवं घर से बेवजह घुमने वाले पर कार्यवाही के लिए प्रशांत ठाकुर, पुलिस अधीक्षक दुर्ग के निर्देश पर गुरजीत सिंह, उप पुलिस अधीक्षक यातायात के नेतृत्व में 01.04.2021 1 अप्रैल को संयुक्त रूप से कार्यवाही किया गया जिसमें रात्रि 9 बजे के बाद 977 वाहन चालको को रोककर बाहर निकले के कारण पूछा गया जिसमें से 186 वाहन चालकों के द्वार संतोषप्रद जवाब ना देने पर दण्डात्मक कार्यवाही की गई। इसी प्रकार धारा 144 के अंतर्गत दो पहिया वाहन में दो से अधिक सवारी एवं चार पहिया मे चार से अधिक सवारी बैठाकर चलने वाले वाहन चालको के विरूद्ध एवं बिना मास्क के घुमने वाले 176 वाहन चालक पर मोटर व्हीकल एक्ट एवं महामारी एक्ट के तहत अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। यातायात पुलिस दुर्ग शहर के आमनागरिकों से अपील करती है कि कोरोना महामारी को देखते हुए घर से बाहर न निकले, बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाये एवं सोसल डिस्टेसिंग का पालन करें तथा लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। तब हम सब मिलकर इस महामारी को बढऩे से रोक सकते है।दी गई चेतावनी यातायात पुलिस दुर्ग शहर के सभी वाहन चालको को सूचित करती है कि वें रात्रि 09.00 बजे के बाद बेवजह घुमते पाये जाने पर पुलिस द्वारा उनका वाहन जप्त करने की कार्यवाही की जावेगी एवं महामारी एक्ट के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। जिसके जिम्मेदार आप स्वयं होगें ।