छत्तीसगढ़

प्रतिबंधात्मक आदेश धारा 144 किया गया जारी, जिले में रात्रि 9 बजे से लगाया गया नाइट कर्फ्यू ,कलेक्टर यशवंत कुमार ने आम जनताओं से की अपील

प्रतिबंधात्मक आदेश धारा 144 किया गया जारी, जिले में रात्रि 9 बजे से लगाया गया नाइट कर्फ्यू ,कलेक्टर यशवंत कुमार ने आम जनताओं से की अपील,

सबका सँदेश

जांजगीर चाम्पा/ बढ़ते हुए करोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश धारा 144 जारी किया गया है। जिसमें किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति आगामी आदेश पर्यन्त नही होगी। जिला जांजगीर चाम्पा अन्तर्गत सभी पर्यटन स्थलों में आम जनता का प्रवेश आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा। अर्थदण्ड देने से इंकार करने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। समस्त प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम एवं त्यौहार, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, खेलकूद, मेला, समारोह अथवा अन्य किसी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। विवाह,अंत्येष्टि, दशगात्र अथवा उससे संबंधित आवश्यक कार्यक्रम में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का कड़ाई से उपयोग की शर्त के अधीन अधिकतम 50 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। समस्त प्रकार के सभा, धरना, रैली, जुलुस अथवा सार्वजनिक प्रदर्शनी आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेगें। दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों में 2 एवं 4 व्यक्ति ही बैठ सकेंगे। डी.जे.नगाड़ा अथवा अन्य समस्त प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेगा।बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले में रात्रि 9 बजे से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। कोरोना को लेकर जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है की लोग बेवजह घरों से न निकले अतिआवश्यक हो तो मास्क पहनकर घर से बाहर निकले सामाजिक दूरी का पालन करें और कोरोना को लेकर शासन के गाइडलाइंस का पालन करें।

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