छत्तीसगढ़

जिला प्रशासन ने रोका नाबालिग बालक एवं बालिका का विवाह

कोण्डागांव । जिले के थाना केशकाल अंतर्गत ग्राम खाले मुरवेण्ड (डुडेरापाल) में बाल विवाह की सूचना दूरभाष के माध्यम से प्राप्त होते ही जिला प्रशासन जिला बाल संरक्षण ईकाई महिला एवं बाल विकास विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त दल द्वारा दिनांक 29/05/2019 को कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार श्री वरूण नागेश जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं श्री नरेन्द्र सोनी जिला बाल संरक्षण अधिकारी के मार्गदर्शन में बाल विवाह रोकने की कार्यवाही की गई।ग्राम खाले मुरवेण्ड (डुडेरापाल) में नाबालिग बालिका सुमित्रा (परिवर्तित नाम) पिता श्री देवधर (परिवर्तित नाम) उम्र 16 वर्ष 4 माह निवासी खाले मुरवेण्ड (डुडेरापाल) थाना केशकाल का विवाह नाबलिग बालक मन्नू राम (परिवर्तित नाम) पिता बिलसाय (परिवर्तित नाम) उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम-कोपागोंदी, थाना-केशकाल, जिला-कोण्डागांव के साथ सम्पन्न होना था। गठित संयुक्त दल द्वारा विवाह स्थल पहुंच कर दस्तावेजों का जांच किया गया जिसमें बालक एवं बालिका दोनों की आयु विवाह हेतु निर्धारित आयु से कम पायी गई। बालक एवं बालिका के परिवार के सदस्यों को समझाईस देकर पंचनामा तैयार किया गया एवं बालक के परिजन एवं उपस्थित ग्रामीणों को बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणाम बाताया गया, बालक/बालिका एवं माता-पिता से शपथ पत्र लिया गया कि विवाह हेतु निर्धारित आयु पूरी नही हो जाती तब तक विवाह नही करेंगे। बाल बिवाह को रोकने हेतु मान0 अध्यक्ष श्री नरपती राम पटेल बाल कल्याण समिति, श्री जयदीप नाथ संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत, केशकाल थाना से पुलिस विभाग के सहा0 उप निरिक्षक श्रीमति सरिता उइके, महिला आरक्षक उर्मिला, नंदकुमारी कुंजाम, श्री अरविन्द मातलाम,  श्रीमती ज्ञाना मण्डावी प्रभारी परियोजा अधिकरी म0बा0वि0 केशकाल, समाज प्रमुख श्री मेघराज सलाम एवं  बिंगूराम कोर्राम उपस्थित थे।

राजीव गुप्ता

Rajeev kumar Gupta District beuro had Dist- Kondagaon Mobile.. 9425598008

Related Articles

Back to top button