छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते मास्क के बगैर न्यायालय परिसर में प्रवेश निषेध, Access to the court premises without a mask prohibited due to the increasing effects of corona infection

जो भी न्यायालय परिसर में माॅस्क के बगैर भ्रमण करते हुए पाये जाएगा, उन्हें तत्काल दण्डित किया जाएगा
दुर्ग / 18 मार्च 2021/जिला अधिवक्ता संघ दुर्ग के यह तथ्य से अवगत कराया है कि वर्तमान में कोट परिसर में अपार भीड बनी रहती है। दो गज की दूरी का पालन भी नहीं हो पा रहा है पक्षकार कंधा से कंधा मिलाकर चलते हैं। कितने ही पक्षकार माॅस्क नहीं लगाते हैं न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है। जिससे संघ अपने सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। जिला अधिवक्ता संघ के द्वारा उपलब्ध कराये गये तथ्यों एवं 16 मार्च को दुर्ग जिले में 233 मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित पाये जाने पर न्यायालय में उपस्थित होने वाले पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं की सुरक्षा के संबंध में विचार किया गया। अधिवक्ता संघ दुर्ग के सदस्यों के साथ हुई चर्चा, सहमति तथा कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा प्रतिदिन बढ़ने की स्थिति कों ध्यान में रखते हुए न्यायालय में उपस्थित होने वाले पक्षकारों के लिए एवं अन्य उपस्थित होने वाले लोगों के लिए दिशानिर्देश दिये गये हैं जो इस प्रकार है। उन्हीं प्रकरणों में पक्षकारों की उपस्थिति आवश्यक होगी जिसमें विधि अनुसार पक्षकारों की उपस्थिति आवश्यक है। किसी भी पक्षकार या अधिवक्ता को मास्क के बगैर न्यायालय परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। जो भी न्यायालय परिसर में माॅस्क के बगैर भ्रमण करते हुए पाये जाएगा। उन्हें तत्काल दण्डित किया जाएगा। कोई भी पक्षकार जिनका प्रकरण न्यायालय में है, वे अपने रिश्तेदारों सहित न्यायालय परिसर में नहीं आयेंगें। न्यायालय परिसर में बिना किसी कार्य के भ्रमण करने वाले व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित रहेगा।कोरोना संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए न्यायालय परिसर में उपस्थित होने वाले लोगों को सुरक्षा एवं बचाव को देखते हुए आदेश प्रसारित किये गये हैं । जनमानस न्यायालय परिसर में प्रवेश किये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवें कि उनकी उपस्थिति न्यायालय परिसर में आवश्यक है तथा परिसर में प्रवेश करने से पूर्व यह बात ध्यान में रखें कि माॅस्क आवश्यक रूप से लगाये तथा सेनेटाईजर का उपयोग करें ।

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