होली को लेकर प्रशासनिक निर्देश जारी, Administrative instructions issued regarding Holi

दुर्ग / 18 मार्च 2021/जिले में कोविड-19 के वर्तमान में प्रतिदिन कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ते जा रही है, जिसका एहतियात के तौर पर सावधानी बरतने हेतु आम जनता को होली त्यौहार मनाने हेतु निर्देश जारी किये हंै। सभी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। कोविड-19 से संबंधित भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों, मापदंडों एवं गाईडलान का पालन करना होगा। सार्वजनिक स्थानों पर सामूहिक होली मिलन समारोह व नगाड़ा बजाना प्रतिबंधित होगा। होलिका दहन कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाईजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा अन्यथा समिति प्रबंधक/संचालक के विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। होलिका दहन बिजली के तार के नीचे नहीं किया जाना चाहिए। निज-निवास में होली मिलन में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों का थर्मल स्क्रीनिंग कराया जाना, मास्क पहनना, समय-समय पर सैनिटाईजर का उपयोग करना, फिजिकल डिस्टेंसिग तथा सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात व्यक्तियों के मध्य कम से कम दो मीटर या 06 फीट दूरी रखना अनिवार्य है। होली त्यौहार पर समूह में 05 से अधिक लोगों का एक साथ घुमना प्रतिबंधित है। होली कार्यक्रम में सामूहिक भोज का आयोजन प्रतिबंधित है। होली के दिन तेज रफ्तार से गाड़ियों को चलाने तथा अधिक साउण्ड वाले सायलेंसर की गाड़ियां प्रतिबंधित होगें। जिले में होली त्यौहार पर रंगों की दुकानों में भीड़ नहीं लगना चाहिए तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा, साथ ही मास्क लगाया जाना भी अनिवार्य भी होगा नहीें ंतो संबंधित दुकानदार तथा खरीददार के विरूद्ध जुर्माना लगाया जायेगा। रेसीडेंशीयल कालोनियों में सामूहिक होली मिलन पर प्रतिबंधित होगें। टेंट, माईक, फाग गीत आदि का आयोजन सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंधित रहेगा। होली के दिन शराब पीकर वाहन चलाना एवं दो पहिया वाहनों में 3 सवारी गाड़ी चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। उलंघन करने वालों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। डी.जे. बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र उपयोग के समय एन.जी.टी. एवं शासन के द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित मानकों का पालन किया जाना आवश्यक है ।