कोरोनावायरस लॉकडाउन 2.0: सरकार ने दफ्तरों और फैक्ट्रीज के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के सख्त नियम जारी किए – Coronavirus Lockdown 2.0 Guidelines Home ministry issues strict social distancing rules for offices factories | business – News in Hindi


कार्यस्थल पर सोशल डिस्टेंसइंग बनाए रखने के लिए गृह मंत्रालय ने फैक्ट्रीज और कंपनियों के लिए गाइडलाइन तैयार की
कार्यस्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए गृह मंत्रालय ने फैक्ट्रीज और कंपनियों के लिए गाइडलाइंस तैयार की हैं. इन गाइडलाइंस को सभी कार्यालयों, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा लागू करना जरूरी होगा.
>> ऑफिस परिसर की सभी चीजों को कीटाणुरहित बनना जरूरी होगा. इसमें ऑफिस का गेट, कैफेटेरिया और कैंटीन, मीटिंग रूम, कॉन्फ्रेंस हॉल, लिफ्ट, वॉशरूम, टॉयलेट, सिंक, दीवारें सभी को सैनिटाइज करना होगा.
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>> किसी भी फैक्ट्री में सभी वाहनों और मशीनरी को कीटाणुरहित स्प्रे करना अनिवार्य होगा.>> कार्यस्थल में प्रवेश करने और बाहर निकलने के समय थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य होगी.
>> श्रमिकों को मेडिकल इंश्योरेंस देना अनिवार्य किया जाए.
>> हैंड वॉश और सेनिटाइजर के लिए प्रावधान स्पर्श मुक्त तंत्र के साथ सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं में किया जाएगा. इन सभी वस्तुओं का पर्याप्त मात्रा में होना जरूरी है.
>> कार्यस्थलों में एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट के बीच में 1 घंटे का ब्रेक दिया जाएगा. इस बीच ऑफिस को सैनिटाइज करना जरूरी होगा. इसके साथ ही कर्मचारियों के लंच ब्रेक पर रोक लगाई जाएगी जिससे सोशल डिस्टेंसिंग कायम रह सके.
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>> 10 या उससे अधिक लोगों की एक साथ मीटिंग पर रोक लगाई जानी चाहिए. और अगर मीटिंग की जा रही हैं तो सभी लोगों के बीच कम से कम छह फीट की दूरी होनी चाहिए.
> सभी कंपनियों के लिए जरूरी होगा की वो आरोग्य सेतु ऐप यूज करने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित करें.
>> इसके साथ ही जिन कर्मचारियों के बच्चे 5 साल से छोटे हैं उनको घर पर बैठकर काम करने की इजाजत देनी होगी.
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First published: April 15, 2020, 12:51 PM IST