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Lockdown 3.0: गृह विभाग ने श्रमिकों के लिए एक बार के परिवहन को दी मंजूरी|covid-19 lockdown ministry of home permit transportation for workers in jaipur rajasthan nodtg | jaipur – News in Hindi

Lockdown 3.0: गृह विभाग ने श्रमिकों के लिए एक बार के परिवहन को दी मंजूरी

गृह विभाग ने श्रमिकों के लिए एक बार के परिवहन को दी मंजूरी (फाइल फोटो)

इसके साथ ही इंटरस्टेट यात्रा (Interstate Traveling) की अनुमति जिला कलेक्टर की ओर से दी जाएगी. लेकिन यह अनुमति केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप होगी.

जयपुर. राजस्थान में लागू लॉकडाउन 3.0 (Lockdown 3.0) पर राज्य के गृह विभाग ने स्पष्टीकरण जारी कर कुछ चीजों पर छूट प्रदान की है. गृह विभाग ने श्रमिकों के लिए एक बार के परिवहन को दी मंजूरी दी है. राज्य में एक जिले या एक जोन से दूसरे जोन में निर्माण और औद्योगिक कामकाज के लिए यह राहत दी गई है. गृह विभाग की ओर से जारी स्पष्टीकरण के मुताबिक अनुमति शर्तों के साथ दी जाएगी. इसमें नियोक्ता को श्रमिकों के परिवहन (Transportation) के लिए अपने या किराए के वहां का इस्तेमाल करना होगा. जिला कलेक्टर की ओर से जहां भी उद्योग इकाई या वर्क साइट है उसके लिए वहां तक जाने के लिए अनुमति दी जाएगी. सभी जरूरी सुरक्षा के उपाय यात्रा के दौरान करने होंगे. जैसे कि बस को सैनिटाइजेशन करना, सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क इत्यादि. साथ में लेबर के रहने की व्यवस्था और सुरक्षा उपाय करने होंगे. हालांकि मुनिसिपल एरिया क्षेत्र में आने वाले रेड और ऑरेंज जॉन की निर्माण साइट्स के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी. यहां पर सिर्फ उन्हीं साइट्स के लिये अनुमति दी गई है, जहां पर अभी लेबर रह रहे हैं.

आवाजाही पर रोक के अपने पूर्व के आदेश में कुछ छूट
गृह विभाग ने शाम को 7:00 बजे से लेकर सुबह 7:00 बजे तक आवाजाही पर रोक के अपने पूर्व के आदेश में कुछ छूट दी है. जारी स्पष्टीकरण के मुताबिक जिला प्रशासन स्टाफ जोकि ड्यूटी पर है, सरकारी कार्मिक जोकि लॉकडाउन इंप्लीमेंटेशन से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, उनके साथ ही डॉक्टर और दूसरे मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ जो कि सरकारी और निजी क्षेत्र के हैं, इसके साथ ही इमरजेंसी ड्यूटी से जुड़े कार्मिक, केमिस्ट शॉप के ऑनर और उनके कार्मिकों को छूट दी गई है. ट्रकों की आवाजाही को भी शाम को 7:00 बजे से लेकर सुबह 7:00 बजे तक के लिए अनुमति दी गई है. मेडिकल इमरजेंसी के दौरान भी जरूरी छूट दी गई है. इसके साथ ही 6:00 बजे के बाद फैक्ट्रियों के खुले रहने की अनुमति दी गई है जहां पर कंटीन्यूअस नेचर का प्रोडक्शन होता है. हालांकि, इनके लिए शर्त रखी गई है. वे ऐसी शिफ्ट निर्धारित करेंगे कि उनके स्टाफ और लेबर की शाम को 7:00 बजे से लेकर सुबह 7:00 बजे के बीच में कोई आवाजाही सड़क पर नहीं हो. इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस स्तर पर स्टाफ के जाने के लिए स्पेशल पास इन्हें जारी किए जाएंगे, जिसमें पूरी जानकारी होगी.

इंटरस्टेट यात्रा की अनुमतिइसके साथ ही इंटरस्टेट यात्रा की अनुमति जिला कलेक्टर की ओर से दी जाएगी. लेकिन यह अनुमति केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप होगी. इसके लिए अन्य कोई भी पुलिस या परिवहन विभाग के अधिकारी ऐसा कोई पास जारी नहीं कर सकेंगे. आरटीओ डीटीएच एमवी एक्ट के तहत ही अनुमति जारी कर सकेंगे. कंपनियों के उन वाहनों को अनुमति दी जाएगी, जो कि स्टाफ को घर से ऑफिस तक लाने ले जाने का काम करते हैं. हालांकि ये वाहन कंपनी के होंगे या किराए के हो सकते हैं. कॉन्ट्रैक्ट वाहन (बस या कैब) शामिल हो सकेंगी. हालांकि, इसके लिए जिला प्रशासन से वाहनों के लिए पास प्राप्त करने होंगे.

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First published: May 5, 2020, 11:09 PM IST



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