छत्तीसगढ़
आय से अधिक संपत्ति मामले में आयकर अधिकारी को तीन साल की कैद

सबका संदेस न्यूज़ छत्तीसगढ़ रायपुर- रायपुर सीबीआई की विशेष अदालत ने गुरूवार को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में आयकर अधिकारी दिलीप कुमार दास को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही पांच लाख रुपये के अर्थदंड का आदेश जारी किया है।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश सुनील कुमार नंदे की अदालत में फैसला सुनाया गया। जानकारी के मुताबिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रहते हुए अधिकारी दिलीप कुमार दास को सीबीआई पुलिस ने 2010 में एक प्रकरण में रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था।
रिश्वत लेने के मामले में अपराध दर्ज करने के बाद, आगे न्यायालयीन कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हुई। इधर सीबीआई ने रिश्वत लेने के मामले में जांच की तो अधिकारी दास के यहां की तलाशी में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला भी उजागर हुआ।
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