छत्तीसगढ़

भारत-राजीव गांधी किसान न्याय योजना“ अंतर्गत आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2021 तक

राजीव गांधी किसान न्याय योजना“ अंतर्गत आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2021 तक

कवर्धा, 25 जनवरी 2021। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ लेने के लिए छ.ग. शासन द्वारा अंतिम तिथि 31 जनवरी 2021 तक निर्धारित की गई है। खरीफ 2020 हेतु योजनांतर्गत सम्मिलित फसल एवं पेराई वर्ष 2020-21 के गन्ना फसल हेतु कृषकों के पंजीयन एवं पात्रता निर्धारण के संबंध में सक्षम अनुमोदन उपरांत निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किया गया है।

धान एवं मक्का के लिए

खरीफ वर्ष 2020-21 में धान एवं मक्का फसल का समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिये खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा कृषकों का पंजीयन किया जा रहा है। खाद्य विभाग द्वारा पंजीकृत किसानों के डेटा को राजीव गांधी किसान न्याय योजना हेतु मान्य किया जाएगा तथा उपार्जित मात्रा के आधार पर अनुपातिक रकबा ज्ञात कर आदान सहायता राशि की गणना की जाएगी।

गन्ना फसल के लिए

गन्ना पेराई वर्ष 2020-21 हेतु सहकारी शक्कर कारखाना में पंजीकृत रकबा को योजनांतर्गत सहायता अनुदान राशि की गणना हेतु मान्य किया जाएगा।

योजनांतर्गत सम्मिलित अन्य फसलों के लिए

राजस्व विभाग द्वारा कृषकवार फसलवार शत्प्रतिशत रकबे (क्षेत्राच्छादन) का गिरदावरी करते हुए भूईया पोर्टल इंद्राज किया जा रहा है। योजनांतर्गत धान, मक्का एवं गन्ना उत्पादक कृषकों को छोड़कर शेष फसलों यथा सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, रामतिल, कोदो, कुटकी एवं रागी फसल हेतु आदान सहायता राशि की गणना संबंधित फसलों के गिरदावरी के अनुसार भुईया पोर्टल में संधारित रकबा के आधार पर आनुपातिक रूप से की जाएगी।
अन्य फसल लगाने वाले कृषकों को संबंधित साख सहकारी समिति में अनिवार्य रूप से पंजीयन कराना होगा। क्षेत्र ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा किसानों के आवेदन पत्र का सत्यापन भूईया पोर्टल में प्रदर्शित संबंधित मौसम के गिरदावरी के आकड़े के आधार पर किया जाएगा। सत्यापन उपरांत कृषक को संबंधित सहकारी समिति में पंजीयन कराना होगा। कृषक को पूर्ण रूप से भरे हुए प्रपत्र-1 (संलग्न) के साथ आवश्यक अभिलेख जैसे ऋण पुस्तिका, आधार नं., बैंक पासबुक की छायाप्रति संबंधित प्राथमिक सहकारी समिति में जमा कर निर्धारित समय-सीमा 31 जनवरी, 2021 तक पंजीयन कराना होगा। योजनांतर्गत शामिल फसलों के अतिरिक्त अन्य फसलों पर आदान सहायता राशि देय नहीं होगा। अपंजीकृत कृषकों को योजनांतर्गत आदान सहायता अनुदान की पात्रता नहीं होगी। उपरोक्त प्रक्रिया के तहत् प्राप्त किसानों के डेटाबेस के आधार पर नोडल बैंक द्वारा आदान सहायता राशि सीधे कृषकों के खातों में अंतरित की जाएग। आवेदन फार्म प्राप्त करने ,जमा करने के लिये कृषि अधिकारी, से सम्पर्क कर सकते है।

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