निजी स्कूल द्वारा आरटीई के नियमों की,कि जा रही अनदेखी:सोनू साहू
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दुर्ग /शिक्षा का अधिकार में निजी स्कूल संचालकों द्वारा ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया में चयनितों के प्रवेश से संबंधित प्रक्रिया में राज्य सरकार ने जो आदेश जारी किए हैं, उस आदेश में कई जटिल प्रक्रियाओं के कारण प्रवेश में बाधा आ रही है। आदेश को ध्यान में रखते हुए भ्रम फैलाकर प्रवेश देने से संबंधित चयन प्रक्रिया में मनमानी कर रहे हैं। दुर्ग जिले के एनएसयूआई के कार्यकारणी अध्यक्ष सोनी साहू के मार्ग दर्शन पर आज शहर अध्यक्ष हितेश सिन्हा के द्वारा शारदा पब्लिक स्कूल रिसाली में निरीक्षण करने के बाद पता चला कि आरटीआई के आवेदक जो पात्र है उसे भी कुछ ना कुछ कमी बताकर पत्रों को अस्वीकार कर दिया गया है। स्कूल का संचालक को जबकि आवेदकों ने समय पर प्रवेश लेने से संबंधित आवश्यक दस्तावेज जमा किए हैं। लेकिन निजी स्कूल प्रशासन द्वारा खामियां निकालकर शिक्षा के अधिकार के तहत प्रवेश से वंचित किया जा रहा है, जिसके कारण आज नोडल अधिकारी बंजारे मैडम से मिल करके स्कूल संचालन के खिलाफ आज दोपहर शिकायत किया गया है जिसे नोडल अधिकारी ने इस विषय को गंभीरता पूर्वक लेते हुए जांच के कार्यवाही करने की बात कही है आरटीई सीट को खाली रखा जाता है, ताकि वह सामान्य श्रेणी में आरक्षित हो। ऐसे निजी स्कूलों द्वारा अपने स्वयं के लाभार्थी के लिए इस तरह के कृत्य वर्षों से चल रहे हैं। स्कूल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जिला कलेक्टर को जिला शिक्षा अधिकारी को उन्होंने माता-पिता और छात्रों के हितों का अतिक्रमण करने वाली कारों का उल्लंघन जा रहा है जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकरी उनकी प्रशासन क्षमता को देखते हुए उन्हें इस कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के पदेन अधिकार दिए गए उसे ध्यान में रखकर कानूनी चुनौती देने वाली स्थितियों को उत्पन्न कारकों पर विराम लगाया जाने को लेकर माननीय मुख्यमंत्री स्कूली शिक्षा मंत्री से मिलकर या जिला कलेक्टर के संज्ञान में लाकर कार्यवाही करने की मांग किया जाएगा.।।