छत्तीसगढ़

स्पर्श ऑटो कर रहा है बिना लायसेंस का व्यवसाय और फैला रहा गंदगी

निगम की उडऩदस्ता टीम ने की कार्यवाही

भिलाई। नगर निगम, भिलाई के उडऩदस्ता टीम ने स्पर्श आटो मोबाईल शोरुम से गंदगी फैलाने एवं बिना लायसेंस के व्यवसाय संचालित करने के विरुद्ध 10 हजार रुपये अर्थदण्ड वसूला। साथ ही अन्य 17 लोगों से रोड बाधा, धुएं से पर्यावरण प्रदुषण करने, प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग रखने वाले, लायसेंस न रखने के खिलाफ  कार्यवाही करते हुए सालिड वेस्ट मैनेजमेंट एवं पर्यावरण संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के तहत् कुल 26 हजार रुपये का जुर्माना वसूला, एवं उन्हे चेतावनी दी गई की दूसरी बार इस तरह की हरकत करने पर दोगुना पेनाल्टी वसूल किया जायेगा।

आयुक्त एस0के0 सुंदरानी के निर्देश पर उडऩदस्ता दल निगम भिलाई के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर सडक़ पर विक्रय वस्तु रखकर यातायात को बाधित करने वाले, सडक़ पर कचरा फैलाने वाले, लायसेंस नहीं रखने वाले, कचरा डालकर नाली जाम करने वालों की जांच कर उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही कर रही हैं। उडऩदस्ता की टीम आज जोन 03 के अंतर्गत कांशीराम देवांगन जूस कार्नर, मोहम्मद चांद आटो डिलर, राजाराम पेंटर, एसएच मोटर्स, संजय स्प्रेयर पाटर््स, क्लासिक, नेशनल आटो डीलर्स, आशीष मोटर्स, रंगराज डेंटिंग पेंटिंग, भिलाई मोटर्स, निर्भय डेंटिंग पेंटिंग, श्रीराम इलेक्ट्रिकल, अब्दुल बाईक प्वाइंट, राजा वस्त्रालय, लखन, हीरालाल यादव डिस्पोजल, गिलास, स्पर्श आटो मोबाईल सर्विस रोड किनारे पर कार्यवाही की गई।

आयुक्त एस0के0 सुंदरानी ने आम नागरिकों एवं व्यवसायियों से अपील की है कि रोड पर व्यवसाय एवं गंदगी न फैलाये, प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग का विक्रय एवं उपयोग न करें। ऐसे करते पाये जाने पर निगम का उडऩदस्ता दल मौके पर पहुंचकर नगर पालिक अधिनियम के तहत् कार्यवाही कर सकती है। उन्होने आटो सर्विसिंग सेन्टर वालों अपील की है कि पानी व्यर्थ न बहाये गाड़ी धोते समय पानी बह जाता है उसके लिए सोखता बनाये ताकि जमीन के अंदर पानी वापस जा सके।

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