दुकानदार बेच रहे थे प्रतिबंधित सामग्री खाद्य विभाग ने की कार्यवाही गुटखा, पान मसाला, प्लास्टिक सामग्री जप्त

केशकाल/विश्रामपुरी- जिला कलेक्टर एवं जिलानिर्वाचन अधिकारी के आदेशानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी डोमेन्द्र ध्रुव के नेतृत्व में खाद्य विभाग की सयुक्त टीम द्वारा मंगलवार को माकड़ी, गम्हरी, और विश्रामपुरी के दर्जनों दूकानों में छापामारी कारवाही की गयी।
छ0ग0 शासन द्वारा जर्दा गुटखा, पान मसाला, प्लास्टिक, कैरी बैक एवं अल्प जीवन पीवीसी तथा क्लोरीन युक्त प्लास्टिक व विज्ञापन एवं प्रचार सामग्री(पीवीसी के बेनर फ्लैक्स होर्डिंग्स फोमबोर्ड आदि) तथा खान पान के लिये ईस्तेमाल की जाने वाली प्लास्टिक की वस्तुए कप ग्लास, प्लेट, पाउच, चम्मच की विनिर्माण एवं उपयोग को पर्यावरण(संरक्षण) अधीनियम 1986(1986 का 29) की धारा 5 के अधीन प्रतिबंधित किया गया है, यदि कोई भी व्यक्ति जिनमें विज्ञापनकर्ता, दुकानदार, विक्रेता, थोक विक्रेता या फुट विक्रेता व्यपारी, फेरी लगाने वाले आदि सम्मलित है। यदि इनके द्वारा जर्दा गुटखा, पान मसाला, प्लास्टिक कि कोई वस्तुये पाई जाती है, तो शासन के उपरोक्त आदेश के अवहेलना कि स्थिति में पर्यावरण संरक्षण अधीनियम 1986(1986 का 29) की धारा 19 के अधीनियम परिवाद दायर करने हेतु जिला कलेक्टर उपखण्उ मजिस्ट्रेट (एसडीएम) छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारियों के द्वारा कार्यवाही की जावेगी।
इसी के चलते जिला के सभी दुकानो, होटलो, पान के ठेलों, में निरक्षण कर समझाईस दी गई थी लेकिन कई दुकानदार प्रतिबंध सामग्री बेच रहे थे । जिसमें प्लास्टिक कैर्री बेग, डिस्पोजल सामान प्लास्टिक के साथ ही जर्दा गुटखा , पान मसाला सहित कालातीत अवधि (एक्सपायरी डेट) वाले सभी समानों को जप्त किया गया । और कालातीत अवधि (एक्सपायरी डेट) वाले कोल्ड्रिंग को मौके पर ही समाप्त कर दिया गया ।
निरीक्षण टीम के द्वारा स्वच्छता नही रखने पर दुकानदारो को स्वच्छता बनाए रखने हेतु समझाइश दिया गया जिसके बाद भी स्वच्छता नहीं होने पर जुर्माने की कार्यवाही करने की बात कही गई। । इस निरीक्षण मे टीम खाद्य सुरक्षा अधिकारी डोमेन्द्र ध्रुव, औषधि निरीक्षक सुखचैन सिंह धुर्वे, राम सिंह कार्यवाही में शामिल रहे।
सबका संदेस ब्यूरो, कोंडागांव 9425598008