छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई
निगम ने कर जमा करने पन्द्रह दिन का दिया समय

उसके बाद करेगी बकायादारों की कुर्की जब्ती
भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई के सम्पत्तिकर अधिकारी द्वारा जानकारी देते हुए बाया गया कि निगम भिलाई क्षेत्रान्तर्गत बकायादारों से बकाया सम्पत्तिकर, समेकितकर एवं शिक्षा उपकर की राशि वसूली हेतु नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 173 के अधीन बिल जारी किये गये थे किन्तु बकायादारों द्वारा देय बकाया राशि का भुगतान निर्धारित समयावधि में नहीं किया गया है। जिस कारण नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 174 के अधीन बकायादारों को मांग की सूचना जारी की गई है। जिसमें बकाया राशि जमा करने हेतु 15 दिन का समय दिया गया है। इसके बावजूद भी बकायादारों द्वारा बकाया देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 175 के अधीन कुर्की की कार्यवाही कर बकाया राशि की वसूली की जावेगी।