नगरीय क्षेत्र कोण्डागांव, फरसगांव, केशकाल एवं माकड़ी में 31 जुलाई से 6 अगस्त तक जारी रहेगा लाॅकडाउन

कोण्डागांव। वैश्विक महामारी नोवेल कोराना वायरस के संक्रमण से भारत समेत पूरे विश्व के देशों के लिये खतरा उत्पन्न हो गया है। इस क्रम में कोण्डागांव जिले में भी कोरोना वायरस तीव्र गति से फैल रहा है। अतः इस महामारी के सम्भाव्य प्रसार से बचाव एवं नियंत्रण के लिये राज्य शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने जिले के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया हैं।
इसके तहत् जिले के नगरीय क्षेत्र कोण्डागांव, नगरपंचायत फरसगांव/केशकाल एवं ग्राम पंचायत माकड़ी की सीमा क्षेत्र में दिनांक 24.07.2020 की मध्य रात्रि 12 बजे से दिनांक 31.07.2020 की रात्रि 12 बजे तक लाॅकडाउन (तालाबंदी) किया गया था। परन्तु कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को देखते हुये इसकी अवधि 31.07.2020 की मध्य रात्रि से 06.08.2020 के मध्य रात्रि 12 बजे तक बढ़ा दी गई है।
नगरीय क्षेत्रों में जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर घोषित कंटेटमेंट जोन एवं बफर जोन को छोड़कर अनुमति प्राप्त समस्त गतिविधियों (सब्जी, फल, दूध डेयरी, पनीर एवं किराना दुकानों) का संचालन पूर्वान्ह 7 बजे से अपरान्ह 2 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का परिपालन करने तथा मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करने सहित की जा सकेगी।
प्रतिबंधित क्षेत्र में लाॅकडाउन की अवधि के दौरान समस्त सार्वजनिक और निजी गैर आवश्यक परिवहन सेवाएं जिनमें निजी बसें, टेक्सी, बसें, आटो रिक्शा, ई-रिक्शा एवं रिक्शा भी शामिल है के परिचालन की अनुमति नहीं होगी जबकि इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति होगी। ऐसे निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुएं, सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहें है उन्हे भी अपवादित स्थिति एवं तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी। इसके अलावा शासन द्वारा संचालित सार्वजनिक परिवहन को भी इसके तहत् छूट दी गई है।
राखियों की दुकान, मिठाईयों की दुकान, सेवईयों की दुकान का संचालन दिनांक 30.07.2020 से 03.08.2020 तक पूर्वान्ह 7 बजे से अपरान्ह 2 बजे तक किया जाएगा। इसके पश्चात् 6 अगस्त तक यह दुकानें पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। ठेलों पर घुम घुमकर सब्जी बेचने वालों, मटन, मुर्गा, मछली, अण्डे, खाद-बीज, कीटनाशकों की दुकानों को पूर्वान्ह 7 बजे से अपरान्ह 2 बजे तक संचालन की अनुमति प्रदान की गई है। पशुचारा विक्रय करने की अनुमति प्रातः 9 से 10 एवं अपरान्ह 2 से 3 बजे तक अनुमति प्रदान की गई है एवं पालतु पशु एवं ऐक्वीरियम की दुकानें प्रातः 9 से 10 एवं सायं 5 से 6 तक संचालित होंगी परन्तु इनके द्वारा केवल पशु आहार ही विक्रय किया जा सकेगा इसके अलावा अन्य किसी विक्रय की अनुमति नहीं होगी।
प्रतिबंधित क्षेत्र में स्थित समस्त शासकीय कार्यालयों के संचालन में आदेशित कुछ कार्यालयों को छोड़कर तृतीय एवं चतुर्थ कर्मचारियों की उपस्थिति एक तिहाई होगी। इस हेतु रोस्टर बनाते हुए ड्यूटी लगाने की जिम्मेदारी कार्यालय प्रमुख को दी गई है। शासकीय कार्यालयों में कार्यालय प्रमुख की अनुमति के बिना आगंतुकों का प्रवेश नहीं होगा। घर-घर जाकर दुग्ध बांटने वालों हेतु प्रातः 6 से 10 तक एवं शाम को 4 से 6 बजे तक विक्रय की अनुमति होगी। समस्त बैंको का संचालन पूर्वानुसार सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किया जा सकेगा और बैंक के बाहर कतारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की जिम्मेदारी बैंक प्रबंधन की होगी। लाॅकडाउन की अवधि में सभी शैक्षणिक संस्थाएं, महाविद्यालय, ट्रेनिंग एवं कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे परन्तु आनलाईन डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति होगी। समस्त स्पोट्र्स काम्प्लेक्स, स्टेडियम तथा खेल परिसर में सामुहिक गतिविधियां, जिम, आॅडिटोरियम, सभागृह, थियेटर, मेला इत्यादि के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा साथ ही सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल-खुद, सांस्कृतिक मनोरंजन, धार्मिक गतिविधियां, एवं अन्य सामाजिक आयोजनों को भी प्रतिबंध के दायरे में रखा गया है। सभी धार्मिक स्थल, पर्यटन एवं सांस्कृतिक स्थल आम जनता के लिये पूर्णतः बंद रखे जायेंगे। लाॅकडाउन के तहत् होटल, रेस्टोरेंट, हास्पिटिलिटी सेवाएं, सेलून, नाई दुकान, मसाज पार्लर, पान दुकान, ब्यूटी पार्लर, क्लब, बार, रिसोर्ट, लाॅज, कैफे आदि बंद रहेंगी। उपरोक्त आदेशों एवं दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के तहत् कार्यवाही की जायेगी।