फसल बीमा योजना के लिए आवेदन 15 जुलाई तक
DURG:-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनानातर्गत मौसम खरीफ वर्ष 2020 अंतर्गत बीमा आवरण में शामिल होने की अंतिम तिथि 15 जुलाई निर्धारित की गयी है। कृषि विभाग द्वारा योजना के क्रियान्वन हेतु अधिसुूचना जारी कर दी गयी है। फसल को प्रतिकूल मौसम सूखा, बाढ़, कीटव्याधि, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई एवं कृषको को राहत दिलाने के लिए योजना प्रारम्भ की गयी है। दुर्ग जिले के लिए मुख्य धान फसल सिंचित एवं धान असिंचित तथा अन्य फसल सोयाबीन अधिसूचित है। योजनान्तर्गत सभी अधिसूचित फसलों के लिए बीमा ईकाई ग्राम निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनानंतर्गत ऋणी एवं अऋणी कृषक भू.धारक व बटाईदार शामिल हो सकते हैं। ऋणी कृषक एच्छिक आधार पर फसल बीमा करा सकते हैंए जो ऋणी योजना में शामिल नहीं होना चाहते हैए उन्हें भारत सरकार द्वारा चयन ऑप्ट.आउट प्रोफार्मा, प्रपत्र अनुसार हस्ताक्षारित घोषणा पत्र बीमा आवेदन की अंतिम तिथि के 7 दिवस पूर्व तक संबंधित वित्तीय संस्थानध्बैंक अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। कृषक द्वारा निर्धारित समयावधि में घोषणा पत्र जमा नही करने पर सम्बंधित बैंक द्वारा संबंधित मौसम के लिए स्वीकृतध्नवीनीकृत की गयी अल्पकालीन कृषि ऋण को अनिवार्य रूप से बीमाकृत किया जावेगा।