छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

दुर्ग कोर्ट में लोक अदालत 9 को

दुर्ग। दुर्ग न्यायालय परिसर में शनिवार 9 मार्च को लोक अदालत का आयोजन किया गया है। लोक अदालत में विभिन्न बैंकों के ऋण से संबंधित मामले, दुर्घटना दावा से संबंधित मामले, सुलाहनीय आपराधिक मामले, बिजली विभाग से जुड़े मामले, सिविल, मोटर दुर्घटना दावा, भूमि अधिग्रहण, पारिवारिक वाद के अलावा अन्य छोटे वाद का निपटारा सुलह एवं समझौता के आधार पर किया जाएगा। लोक अदालत में बहुत कम समय में और आवेदक एवं अनावेदक के आपसी सहमती के आधार पर मामलों का निराकरण किया जाता है। इस अदालत की सबसे खास बात है कि लोक अदालत के निराकृत प्रकरणों में कोई दोषी नहीं होता है। वह दोषमुक्त कहलाता है। यदि किसी सज्जन को किसी भी प्रकार की शिकायत हो तो वह 9 मार्च को दुर्ग न्यायालय परिसर के लोक अदालत में समुचित अभिलेख के साथ उपस्थित होकर इसका लाभ उठाए। यह जानकारी अधिवक्ता नीता मौर्य ने दी।

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