COVID-19: दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग का निर्देश, 2 घंटे में शवगृह भेजे जाएं शव – COVID-19 Delhi Health Department directs to send dead bodies for cremation in 2 hours | delhi-ncr – News in Hindi
कोविड-19 और जिनके इस वायरस से मरने का संदेह हो, ऐसे लोगों के शवों को 2 घंटे में शवगृह भेजा जाना चाहिए. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
दिल्ली सरकार (Delhi Government) के अस्पतालों में कोविड-19 (COVID-19) से मरने वालों और जिनके इस वायरस से मरने का संदेह हो, ऐसे लोगों के शवों को 2 घंटे में शवगृह भेजा जाना चाहिए.
प्रोटोकॉल के मुताबिक 24 घंटे में करना होगा शव का अंतिम संस्कार
अधिकारियों ने कहा कि अगर परिवार या रिश्तेदार 12 घंटे के भीतर संपर्क नहीं करते हैं तो उन्हें दाह संस्कार या दफनाने के स्थान एवं समय की सूचना भेजी जानी चाहिए. निर्देशों में कहा गया है कि कोविड-19 से या जिनकी मौत इस बीमारी के चलते होने का संदेह हो, ऐसे व्यक्तियों के अज्ञात या छोड़े गए शवों के मामले में, दिल्ली पुलिस को मौत के 72 घंटे के भीतर सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी और प्रोटोकॉल के मुताबिक 24 घंटे में शव का अंतिम संस्कार करना होगा.
जवाब नहीं तो 24 घंटे में मृतक का अंतिम संस्कार करे अस्पतालआदेश के मुताबिक अगर मृतक का पता दिल्ली के बाहर का हो तो अस्पतालों के चिकित्सा निदेशक को संबंधित राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के सक्षम प्राधिकार को नोटिस भेजकर 48 घंटे में उनकी तरफ से किसी तरह के जवाब की उम्मीद जताई जानी चाहिए. इसमें कहा गया है कि अगर कोई जवाब नहीं मिलता है तो अस्पताल को अगले 24 घंटे में शव का अंतिम संस्कार करना होगा. दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों के बढ़ने के मद्देनजर, तीन नगर निकायों ने हाल ही में कोविड-19 से मरने वालों के शवों का क्रिया-कर्म करने की अपनी क्षमता को दोगुना कर दिया है.
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First published: May 31, 2020, 2:13 PM IST