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कबीरधाम जिले में कोविड-19 कोरोना वायरस के रोकथाम, नियत्रंण तथा वायरस के संक्रमण से बचाव के उपायों के तहत आवश्यक दिशा निर्देश जारी

सबका संदेस न्यूज़ छत्तीसगढ़-कबीरधाम जिले में कोविड-19 कोरोना वायरस के रोकथाम, नियत्रंण तथा वायरस के संक्रमण से बचाव के उपायों के तहत आवश्यक दिशा निर्देश जारी

कवर्धा, -कलेक्टर श्री अवनीश कुमार शरण ने कबीरधाम जिले में कोविड-19 कोरोना वायरस के रोकथाम, नियत्रंण तथा वायरस के संक्रमण से बचाव के उपायों के तहत आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रसार को रोकने तथा इस पर नियंत्रण के लिए जिले कबीरधाम के सभी सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए आगामी 17 अगस्त 2020 की रात्रि 12 बजे तक दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 को बढ़ाया गया है। पूर्व में भारत सरकार तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी पत्र के परिपालन में विभिन्न अतिरिक्त गतिविधियां के लिए छूट प्रदान की गई थी।
गृह मंत्रालय भारत सरकार तथा छत्तीसगढ़ समान्य प्रशासन विभाग द्वारा नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण के लिए घोषित लॉकडाऊन में रेड जोन (जिला होने के कारण) के भीतर विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंधित एवं अनुमति के संबंध दिशा-निर्देश दिया गया है। जिसके परिपालन में  लॉकडाउन 31 मई, 2020 तक लागू रहेगा।

 

 

 

 

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