लॉकडाउन 4.0 में नहीं खुलेंगे होटल-रेस्टोरेंट, होम डिलीवरी की होगी छूट | lockdown 4 0 guidelines Hotel-restaurants will not open only home delivery | nation – News in Hindi
लॉकडाउन 4.0 में नहीं खुलेंगे होटल-रेस्टोरेंट (प्रतीकात्मक तस्वीर)
गृह मंत्रालय की ओर से लॉकडाउन 4.0 (Lockdown 4.0) की गाइडलाइंस जारी की गई हैं. इसमें होटल और रेस्टोरेंट्स को खुलने की इजाजत नहीं दी गई है. हालांकि होम डिलिवरी की सुविधा दी जा सकती है.
लॉकडाउन 4.0 में घरेलू-विदेशी उड़ानों को इजाजत नहीं दी गई है. हॉटस्पॉट एरिया में सख्ती जारी रहेगी. मेट्रो पर पाबंदी रहेगी. इसके अलावा स्कूल-कॉलेज बंद भी बंद रहेंगे. जिम, स्विमिंग पूल, मॉल, सिनेमा हॉल को भी खोलने की इजाजत नहीं दी गई है.
राज्य सरकार तय करेंगी रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन
नए दिशानिर्देशों के तहत राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अब स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा साझा किए गए मापदंडों को ध्यान में रखते हुए कोविड 19 के रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन का निर्धारण कर सकेंगे. ये जोन एक जिला या नगर निगम/नगर पालिका या छोटी प्रशासनिक इकाइयां जैसे कि उप-विभाग आदि हो सकते हैं, जैसा कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा तय किया गया है.मेट्रो, रेल और हवाई सेवा भी बंद
गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गईं गाइडलाइंस में कहा कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति की बाहर आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध जारी रहेगा. नए दिशानिर्देशों के मुताबिक लॉकडाउन 4.0 में भी मेट्रो और रेल सेवा बंद रहेगी. सामान्य हवाई सेवा भी नहीं संचालित होगी. स्कूल, कॉलेज और कोचिंग भी बंद रहेंगी.
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First published: May 17, 2020, 8:44 PM IST