Delhi High Court ने कहा- जो मजदूर अपने गांव जाना चाहते हैं उन्हें घर तक पहुंचाए सरकार Delhi High Court said Government should help laborers who want to go to their homes nodss | delhi-ncr – News in Hindi
जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिया आदेश, कहा- हेल्पलाइन नंबर में नहीं आनी चाहिए कोई भी तकनीकी खराबी, साथ ही हर समय नोडल ऑफिसर श्रमिकों के लिए उपलब्ध रहें.
जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिया आदेश, कहा- हेल्पलाइन नंबर में नहीं आनी चाहिए कोई भी तकनीकी खराबी, साथ ही हर समय नोडल ऑफिसर श्रमिकों के लिए उपलब्ध रहें.
नोडल अफसर हमेशा रहें मौजूद
हाईकोर्ट ने कहा कि श्रमिकों की मदद के लिए जो नोडल अफसर नियुक्त किए गए हैं वे हमेशा उपलब्ध रहें. साथ ही जो अपने पैतृक गांव जाना चाहते हैं उन्हें घर तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार पूरी कोशिश करें. इस दौरान दिल्ली सरकार ने कोर्ट में बताया कि नोडल अफसर के तौर पर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पी के गुप्ता को नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है. साथ ही सभी जिलों के जिलाधिकारी भी नोडल ऑफिसर हैं. वहीं केंद्र सरकार ने कोर्ट में बताया कि 29 अप्रैल को ही प्रवासी मजदूरों के लिए केंद्र ने एसओपी तैयार कर दिल्ली समेत अन्य राज्यों को भेज दी है.
दस लाख प्रवासी मजदूरों को पहुंचाया घरवहीं रेलवे ने कोर्ट में जानकारी दी कि अभी तक उन्होंने दस लाख प्रवासी मजदूरों को उनके पैतृक गांव तक पहुंचा दिया है. इसके लिए 800 ट्रेनों की मदद ली गई है. साथ ही रेलवे ने कहा कि जैसे ही उन्हें राज्य सरकार की इजाजत मिलती है या उन्हें श्रमिकों को पैतृक गांव ले जाने के लिए कहा जाता है वे ऐसा करेंगे.
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First published: May 16, 2020, 11:32 PM IST