बाहरी राज्यों से यूपी आ रहे प्रवासी कामगारों को लेकर HC ने योगी सरकार को दिया अहम आदेश- Allahabad High Court gives important orders to yogi government regarding migrant workers coming back to UP upsd upas | allahabad – News in Hindi


यूपी में अब तक लाखों लोगों की हुई घर वापसी (file photo)
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की डिवीजन बेंच ने बाहरी राज्यों से आने वाले हर 400 लोगों पर एक अधिकारी नियुक्त करने का राज्य सरकार को आदेश दिया है. साथ ही निर्देश दिया है कि बाहर से आने वाले सभी लोगों का रिकार्ड तैयार कर उनकी मॉनीटरिंग भी सुनिश्चित करें.
हर 400 लोगों की मॉनीटरिंग के लिए एक अफसर हो तैनात
कोर्ट ने कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए 400 लोगों की मानीटरिंग के लिए एक ज़िम्मेदार अफ़सर की तैनाती करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही अदालत ने कोरोना पाजिटिव होने पर बचाव व रोकथाम के मद्देनजर अस्पतालों और क्वारेंटाइन सेंटरों की सुविधाएं बढ़ाये जाने का भी निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि अस्पतालों में कोविड के अलावा अन्य बीमारियों के आने वाले मरीजों के इलाज की भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए.
अगली सुनवाई 18 मई को
चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की डिवीजन बेंच ने क्वारेंटाइन सेंटर्स और अस्पतालों की बदहाली को लेकर दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 18 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी.
प्रयागराज के क्वारेंटाइन सेंटर में बदहाली को लेकर हुई थी शिकायत
गौरतलब है कि हाईकोर्ट के वकील गौरव कुमार गौर ने प्रयागराज में क्वारेंटाइन सेंटरों की बदहाली को लेकर ई-मेल के जरिए चीफ जस्टिस से शिकायत की थी. लूकरगंज के कोरोना पाजिटिव मृत इंजीनियर की कोरोना पाजिटिव पत्नी की ओर से क्वारेंटाइन सेंटर के अंदर से जारी वीडियो के साथ भेजे गए ई-मेल पर हाईकोर्ट ने जनहित याचिका कायम करते हुए मामले की सुनवाई शुरू की थी. मामले की तीसरी सुनवाई पर कोर्ट ने ये अहम आदेश सुनाया है.
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First published: May 15, 2020, 5:05 PM IST