देश दुनिया

नौकरी करने वालों के लिए जरूरी खबर! लॉकडाउन में इन 4 वजहों से नहीं निकाल पा रहे हैं लोग अपने PF खाते से पैसे -Employees Provident Fund Organisation 5 Reason Why EPF withdrawal claim can get rejected by the EPFO | business – News in Hindi

नौकरी करने वालों के लिए जरूरी खबर! लॉकडाउन में इन 4 वजहों से नहीं निकाल पा रहे हैं लोग अपने PF खाते से पैसे

आइए जानें अक्सर कौन सी 4 गलतियां कर रहे हैं खाताधारक

लॉकडाउन (Lockdown) में पैसों की किल्‍लत न हो, इसे देखते हुए सरकार ने नौकरी करने वालों को अपने EPF खाते से पैसे निकालने की इज़ाजत थी. लेकिन लाखों लोग अपने EPF खाते में आवेदन करने के बावजूद पैसे नहीं निकाल पाएं है.

नई दिल्ली. कोरोना वायरस (Covid 19) को रोकने के मद्देनजर देश में जारी लॉकडाउन (Lockdown) में नौकरी पेशों को राहत देने के मार्च में कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (EPFO) ने अपने मेंबर्स को एक बड़ी सुविधा देने का ऐलान किया था. इसके तहत सदस्‍यों को अपने EPF खाते से पैसा निकालने की इजाजत दी गई थी. लेकिन पिछले 40 से ज्यादा दिनों में लाखों लोगों के क्लेम रिजेक्ट हुए है. इसके पीछे क्लेम करते वक्त दी गई गलत जानकारियां है.

एक्सपर्ट्स बताते हैं कि एक बार जब आप अपने ईपीएफ खाते से पैसा निकालने के लिए क्‍लेम फाइल करते हैं तो ईपीएफओ सभी बताए गए विवरणों को अपने रिकॉर्ड से चेक करता है. वह यह भी देखता है कि क्‍या आपका क्‍लेम नियमों और शर्तों के अनुसार है या नहीं. सभी चीजों को जांच-परख लेने के बाद ही क्‍लेम की रकम बैंक खाते में डाली जाती है.

ये भी पढ़े-SBI ने ग्राहकों को दी इस फ्रॉड की वॉर्निंग, पैसों को सेफ रखने के लिए दी टिप्स

फाइनेंशियल इमर्जेंसी से निपटने के लिए क्‍लेम फाइल कर रहे हैं तो तीन अहम शर्तें हैं जिन्‍हें पूरा किया जाना चाहिए. (1) यूएएन एक्टिवेट होना चाहिए (2) आधार वेरिफाइड हो और यूएएन के साथ लिंक हो और (3) यूएएन से सही आईएफएससी कोड के साथ बैंक खाता जुड़ा हो.आइए जानें अक्सर कौन सी 4 गलतियां कर रहे हैं खाताधारक

 (1)  बैंक खाते की गलत डिटेल- बैंक का गलत ब्‍योरा क्‍लेम की रकम उस बैंक खाते में डाली जाती है जो ईपीएफओ के रिकॉर्ड में दर्ज होता है. इसलिए ईपीएफ से पैसा निकालने का अनुरोध करने से पहले आपको रिकॉर्ड में दर्ज बैंक खाते का ब्‍योरा चेक कर लेना चाहिए.

(2) केवाईसी का पूरा न होना- केवाईसी के पूरा न होने से भी आपके ईपीएफ से पैसा निकालने के क्‍लेम को खारिज किया जा सकता है. अगर आपके केवाईसी का ब्‍योरा पूरा और सत्‍यापित नहीं है तो ईपीएफओ आपके ईपीएफ विदड्रॉल क्‍लेम को खारिज कर सकता है.

(3) गलत डेट ऑफ बर्थ-ईपीएफओ और कंपनी के रिकॉर्डों में अगर जन्‍मतिथि मेल नहीं खाती है तो पैसा निकालने के अनुरोध को खारिज किया जा सकता है. हाल में ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी किया है. इसमें ईपीएफओ के रिकॉर्ड में जन्‍मतिथि को ठीक करने के नियमों को आसान किया गया है.

(4) यूएएन का आधार से लिंक नहीं होना- अगर आप कोरोना महामारी से संबंधित ईपीएफ निकालने का क्‍लेम करते हैं तो एक महत्‍वपूर्ण शर्त यह भी है कि आपका आधार वेरिफाइड हो और यह आपके यूएएन से जुड़ा हुआ हो. आपका यूएएन अगर आधार से जुड़ा नहीं है तो आपका ईपीएफ निकालने का क्‍लेम खारिज हो जाएगा.

News18 Hindi पर सबसे पहले Hindi News पढ़ने के लिए हमें यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें. देखिए मनी से जुड़ी लेटेस्ट खबरें.


First published: May 13, 2020, 7:00 AM IST



Source link

Related Articles

Back to top button