जिले में बने पांच कंटेनमेंट एरिया: 17 मई तक धारा 144 लागू,
आवश्यक सेवाओं को मिलेगी इजाजत
भिलाई। जिले में कोरोना के 8 नए केस सामने आने के बाद पांच क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। नगर निगम भिलाई में घासीदास नगर जामुल व इडब्ल्यूएस हाउसिंग बोर्ड को कंटेनमेंट जोन के तहत रखा गया है। वहीं दुर्ग में आनंद विहार बोरसी व कुम्हारी नगर पालिका परिषद के वार्ड 10 व 11 को कंटेनमेंट जोन के तहत रखा गया है। कलेक्टर अंकित आनंद के निर्देशानसार यहां 17 मई तक धारा 144 लागू रहेगी। आदेश के मुताबिक कंटेनमेंट एरिया पूरी तरह सील रहेगा।
बता दें कि लॉकडाउन 2 के अंतिम दिन दुर्ग जिले में 8 पॉजिटिव केस मिले। यह सभी दूसरे राज्यों से लौटे थे जिन्हें प्रशासन द्वारा क्वारंटीन किया गया था। दुर्ग जिले में पॉजिटिव केस में एक स्टील नगर कैंप-1, पुरानी बस्ती सुपेला, घासीदास पारा जामुल, ईडब्ल्यूएस हाउसिंग बोर्ड वार्ड 26, आनंद विहार बोरसी, कुम्हारी नगर पालिका के वार्ड 10 और 11 के हैं। दुर्ग में मिले इन कोरोना पॉजिटिव की ट्रेवल हिस्ट्री भी गजब है। स्टील नगर कैंप 1 निवासी 1 फरवरी को मुंबई से लौटा था जिसमें अब कोरोना की पुष्टि हुई है।
7 पॉजिटिव लॉकडाउन के बाद पहुंचे
जिले में मिले पॉजिटिव केस लॉकडाउन की अवधि में दुर्ग में पहुंचे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह सभी दूर शहरों से कैसे पहुंचे हैं। ट्रेवल हिस्ट्री के मुताबिक घासीदास पारा निवासी व्यक्ति मुंबई से 30 अप्रेल को लौटा था। वहीं पुरानी बस्ती सुपेला निवासी पॉजिटिव 1 मई को नागपुर से लौटा था। कुम्हारी के दोनों पॉजिटिव क्रमश: 24 व 25 अप्रेल को अहमदाबाद व सिलिगुडी से लौटे हैं। बोरसी निवसी व्यक्ति 29 अप्रेल को गोंदिया से लौटा है। वहीं ईडल्यूएस हाउसिंग बोर्ड निवासी पॉजिटिव कटक ओडि़शा 30 अप्रेल को लौटा। वहीं बालोद निवासी पॉजिटिव एक मई को तेलंगाना से लौटा है। सबसे बड़ा सवाल यह है लॉकडाउन होने के बाद भी यह सभी दुर्ग तक कैसे पहुंच गए।
नॉक कंटेनमेंट जोन में खुलेंगी यह दुकाने
सब्जी मार्केट जो पहले से चल रहे। किराना की दुकानें, अंडा,मटन-चिकन व फिश की दुकानें, मेडिकल स्टोर्स,मेडिकल उपकरण, उनके रिपेयरिंग सेंटर, सभी अस्पताल व लैब, कृषि उपकरण व खाद-बीज विक्रय केंद्र, पशु चारा विक्रय, बैंक, पेट्रोल पंप, दूध-डेयरी,पनीर व दूध से बनने वाली मिठाई दुकानें, फल, पैकेजिंग स्टोर्स, स्टेशनरी शॉप, बेकरी, सीमेंट, सरिया की दुकानें खुलेंगी। इसके अलावा प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, पंचर दुकानें, मोटर मैकेनिक, आईटी इंजीनियर,डीटीएच, केवल टीवी, आईटी एवं आईटी सेवाएं देने वाले संस्थान, सेनेटरी, ऑटोमोबाइल, टायर, स्पेयर पाट्र्स, बिजली, पंखे की दुकानें, निगम सीमा के बाहर फूड प्रोसेसिंग वाली फैक्ट्री, दाल, राइस व आइल मिल, औद्योगिक इकाईयां, कुरियर पोस्टल सेवाएं, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी सर्विस चालू रहेंगी। ये सभी कंटेनमेंट जोन एरिया के बाहर में सर्विस मिलेगी।