भोपाल: कोरोना आपदा में वकीलों की मदद करेगी सरकार, आर्थिक सहायता के तौर पर मिलेंगे 5 हजार रुपये! |covid-19 madhya pradesh government will help lawyers by providing 5000 rs mpss nodtg | bhopal – News in Hindi


मध्य प्रदेश सरकार वकीलों को देगी 5-5 हजार रुपये
यह योजना मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा नामांकित वकीलों पर लागू होगी. पात्र वकीलों (Lawyer) को विशेष परिस्थिति में योजना का फायदा मिलेगा इसे अधिवक्ता परिषद की सलाह पर ही समिति समय-समय पर तय करेगी.
बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई न्यासी समिति की बैठक में सीएम ने कहा कि कोरोना संकट के इस दौर में कोर्ट बंद होने से बहुत से वकीलों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. उनको सहायता पहुंचाने के मकसद से मध्यप्रदेश अधिवक्ता सहायता योजना बनाई गई है. साथ ही यह भी फैसला लिया गया है कि इस योजना के लिए गठित फंड की सीमा को एक करोड़ रुपये से दो करोड़ रुपये कर दिया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद अधिवक्ताओं को इस योजना का फायदा दिया जा सके.
क्या है योजना
कोरोना वायरस के कारण वकीलों को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. लिहाजा कमजोर आर्थिक स्थिति वाले वकीलों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. इसी को देखते हुए “मध्य प्रदेश अधिवक्ता सहायता प्राकृतिक आपदा एवं अप्रत्याशित परिस्थिति योजना 2020” बनाई गई है. यह योजना मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा नामांकित वकीलों पर लागू होगी. पात्र वकीलों को विशेष परिस्थिति में योजना का फायदा मिलेगा इसे अधिवक्ता परिषद की सलाह पर ही समिति समय-समय पर तय करेगी.कैसे कर सकेंगे आवेदन ?
सभी सदस्य वकील अपने आवेदन मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के नाम अपने जिला तहसील संघ में दे सकेंगे. संबंधित जिला/तहसील अधिवक्ता संघ की ओर से आवेदन पत्र का परीक्षण करने के बाद अनुशंसा करते हुए राज्य अधिवक्ता परिषद को भेजेगा वहां से मंजूरी के बाद आर्थिक मदद दी जा सकेगी.
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First published: April 29, 2020, 6:38 PM IST