छत्तीसगढ़

जून माह के आवंटन के संबंध में निर्देश जारी

जून माह के आवंटन के संबंध में निर्देश जारी

सबका संदेस न्यूज़ छत्तीसगढ़-

दुर्ग। जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित शा.उ.मू. दुकानों से संलग्न क्रमश: अंत्योदय, प्राथमिकता, नि:शक्तजन, एकल निराश्रित, अन्नपूर्णा श्रेणी राशनकार्डधारकों को खाद्यान्न इत्यादि का वितरण शासन के निर्देशों के अनुरूप माह जून 2020 के नियमित चावल आबंटन के साथ 03 माह का अतिरिक्त चावल का वितरण आगामी 01 मई से किया जाना है।
अंत्योदय, प्राथमिकता, नि:शक्तजन, एकल निराश्रित, अन्नपूर्णा श्रेणी के राशनकार्डधारकों को नि:शुल्क चावल तथा नमक प्रदाय किया जावेगा। सामान्य राशनकार्डधारकों को पूर्व से प्रचलित पात्रता एवं निर्धारित निर्गम मूल्य के अनुसार वितरण किया जाना है। अंत्योदय, प्राथमिकता श्रेणी के राशनकार्डधारकों को वितरित किये जाने वाली खाद्यान्न की मात्रा उन्हें छ.ग. खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम अथवा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (नियमित तथा अतिरिक्त आबंटन) के अंतर्गत प्राप्त होने वाले खाद्यान्न की बेहतर मात्रा के समकक्ष होगी। शा.उ.मू. दुकान के टेबलेट में दर्शित मात्रा (कार्डधारी की पात्रतानुसार गुणक मात्रा) के अनुसार खाद्यान्न वितरित किया जाना है, किसी भी परिस्थिति में टेबलेट में दर्शित मात्रा से कम मात्रा का वितरण उ.म.ू दुकान संचालनकर्ता द्वारा न किया जावे। माह जून 2020 में शा.उ.मू. दुकान से राशनकार्डधारकों को खाद्यान्न का वितरण संलग्न पत्रक अनुसार कराया जाना है।
संलग्न पत्रक में दर्शित विवरण शा.उ.मू. दुकान के दीवार में फ्लेक्स, कम्प्यूटराईज्ड बडे स्वरूप में अथवा दीवार लेखन के माध्यम से अनिवार्यत: प्रदर्शित किया जावे। ग्रामीण क्षेत्रों में कोटवारों के माध्यम से मुनादी कराकर नगरीय निकायों में लाउड स्पीकर के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार किया जावे, इसके अतिरिक्त उ.मू. दुकानों में राशनकार्डवार आबंटन की पात्रता सूची का यथा स्थान प्रदर्शन किया जाकर कार्डधारकों को उनकी पात्रता के संबंध में अनिवार्य रूप से सूचित किया जावे। राशनकार्डवार आबंटन की पात्रता सूची की 01 प्रति ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकायों के मुख्य/जोन कार्यालयों में एक-एक प्रति अनिवार्य रूप से रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं।

 

 

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