शराब कोचियों की सारी तरकीबें हो रही नाकाम, पुलिस की मुस्तेदी के चलते अवैध शराब नहीं पहुंच पा रही अपने मुकाम 30 लीटर महुआ शराब के साथ दो आरोपी गिरफ्तार, चिल्हाटी पुलिस की कार्यवाही
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शराब कोचियों की सारी तरकीबें हो रही नाकाम, पुलिस की मुस्तेदी के चलते अवैध शराब नहीं पहुंच पा रही अपने मुकाम
30 लीटर महुआ शराब के साथ दो आरोपी गिरफ्तार, चिल्हाटी पुलिस की कार्यवाही
देवेन्द्र गोरलेसबका संदेस न्यूज़ छत्तीसगढ़-
राजनांदगांव-जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगभग एक माह से पूरे देश में लाकडॉउन् है और प्रदेश में शासन द्वारा संचालित सभी शराब दुकाने बंद है जिसके चलते पूरे प्रदेश में व राजनांदगांव जिले में भी अवैध शराब का विक्रय करने के उद्देश्य से आजकल कोचिया कच्ची महुआ शराब का अवैध परिवहन कर दो गुने दाम में उसका अवैध विक्रय करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन उनकी सारी तरकीबें नाकाम साबित हो रही है। शराब कोचियों को लग रहा है कि पुलिस लाकडॉउन् का पालन करवाने में व्यस्त हैं जिसका फायदा उठाकर वे अन्य राज्यों से आसानी से अवैध शराब का परिवहन कर उसे महंगे दामों में बेच सकते हैं किन्तु जिले की पुलिस भी लाकडॉउन् के साथ साथ ऐसे कोचियों पर ही बराबर नजर बनाये हुए हैं और वे इन कोचियों के सभी मंसूबो पर पानी फेरते हुए अवैध शराब को उसके मुकाम तक पहुंचने के पहले ही अपनी गिरफ्त में ले रही है। सूत्रों की माने तो शराब कोचिया महाराष्ट्र से 200 रुपये लीटर में कच्ची महुआ शराब खरीदकर ला 400 रुपये लीटर में बेचने के उद्देश्य से परिवहन कर रहे हैं जिसका कई प्रमाण चिल्हाटी पुलिस एवं अन्य पुलिस थानों की कार्यवाही से पता चलता है।
पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव जितेन्द्र शुक्ला,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मानपुर जी एन बघेल,पुलिस अनुविभागीय अधिकारी अम्बागढ़ चौकी घनश्याम कामड़े के मार्गदर्शन में लगातार चिल्हाटी पुलिस थाना प्रभारी नासिर बाठी के द्वारा अवैध शराब के परिवहन को रोककर जप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। आज 22 अप्रैल बुधवार को भी अवैध रूप से मोटर सायकल एच एफ डीलक्स सीजी 08 ए डी 9695 में 30 लीटर कच्ची देशी महुआ शराब कीमत 42200 रुपये के साथ दो आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों का नाम पवन पिता नरेश ध्रुव उम्र 31 वर्ष निवासी वार्ड नं. 30 रायपुर नाका राजनांदगांव व अनिल पिता नारायण साहू उम्र 24 वर्ष निवासी वार्ड नं. 15 मनकी राजनांदगांव है जिनके खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34(2) व आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 188,269 व 270 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर में न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
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