COVID-19: जीवन रक्षक इक्विपमेंट्स पर नहीं देनी होगी कस्टम ड्यूटी, हेल्थ सेस से भी राहतCOVID-19: जीवन रक्षक इक्विपमेंट्स के आायात पर नहीं देना होगा कस्टम ड्यूटी, हेल्थ सेस से भी राहत – Ministry of finance says no custom duty and health cess in life saving equipement till September 30 | business – News in Hindi


जीवन रक्षक इक्विपमेंट्स पर नहीं देना होगा कस्टम ड्यूटी से राहत.
सरकार ने जीवन रक्षक उपकरणों (वेंटिलेटर), सर्जिकल मास्क, PPE (व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण), कोरोना वायरस परीक्षण किट पर स्वास्थ्य उपकर, सीमा शुल्क से छूट दी.
हेल्थ सेस से भी राहत
मंत्रालय ने एक बयान जारी कहा, ‘COVID-19 की मौजूदा स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकर ने इन सभी वस्तुओं पर सीमा शुल्क से छूट देने का फैसला किया है. तत्काल प्रभवा से इन वस्तुओं के आयात पर सीमा शुल्क के साथ हेल्थ सेस भी नहीं लिया जाएगा.’
Govt exempts customs duty, health cess on ventilators, surgical masks, PPE, Covid-19 test kits: FinMin
— Press Trust of India (@PTI_News) April 9, 2020
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30 सितंबर तक लागू है यह छूट
वित्त मंत्रालय ने यह भी जानकारी दी है कि इन्हें बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले वस्तुओं पर सीमा शुल्क और हेल्थ सेस नहीं लिया जाएगा. सरकार ने यह भी साफ किया कि इन वस्तुओं पर यह छूट 30 सितंबर 2020 तक लागू तक होगा.
संक्रमितों की संख्या 5,865 पहुंची
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Ministry) ने गुरुवार को बताया कि देश में कोरोना वायरस से 169 लोगों की मौत हो चुकी है और संक्रमित लोगों की संख्या 5,865 हो गयी है. पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 591 मामले सामने आए और 20 लोगों की मौत हो गयी. मंत्रालय ने बताया कि देश में वर्तमान में कोरोना वायरस के 5,218 मामले हैं. कुल 477 लोग ठीक हो चुके हैं और अस्पतालों से उन्हें छुट्टी मिल चुकी है.
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First published: April 9, 2020, 11:04 PM IST