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दुष्कर्म के आरोपित को दस वर्ष की सजा
सबका संदेस न्यूज छत्तीसगढ़ मुंगेली- फास्टट्रेक कोर्ट, पॉक्सो एक्ट ,विशेष न्यायालय में श्रीमती नीलिमा सिंह बघेल ने पीड़िता के साथ उसके रिश्तेदार मौसा द्वारा दुष्कर्म किए जाने के मामले में थाना जरहागांव के आरोपी देवलाल उर्फ देवालाल साहू को दस वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन ने अपने समर्थन में 12 अभियोजन साक्षियों का परीक्षण न्यायालय के समक्ष कराकर अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। पीड़िता को अतिरिक्त प्रतिकर के रूप में नियमानुसार विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा भी निर्धारित प्रतिकर,सहायता राशि देने की अनुशंसा की गई है। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक देवेंद्र पांडेय ने पैरवी की।
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