छत्तीसगढ़

आज से आगामी आदेश पर्यन्त नारायणपुर जिले में धारा 144(1) लागू रहेगी

आज से आगामी आदेश पर्यन्त नारायणपुर जिले में धारा 144(1) लागू रहेगी

 

सबका संदेस न्यूज़ छत्तीसगढ़-कोरोना वायरस (कोविड-19 ) की रोकथाम तथा प्रभावी नियंत्रण के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री पी.एस.एल्मा ने जिले के अंतर्गत आने वाली समस्त ग्रामों व नगरीय क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आज रात्रि 9 बजे से 31 मार्च2020 रात्रि 12 बजे तक या आगामी आदेश पर्यन्त जो पहले आए तक प्रभावशील रहेगा । इस संबंध में आदेश जारी किया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि जिले के क्षेत्रांतर्गत आने वाले ग्रामों व नगरीय सीमाओं के भीतर पाँच से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। बैंक, मेडिकल स्टोर्स, किराना दुकान, राशन दुकानों में एक समय पर दस से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकंेगे। साथ ही सार्वजनिक स्थानो पर वैवाहिक कार्यक्रम, हाट बाज़ार एवं अन्य कार्यक्रम की आयोजन नहीं किया जाएगा। उक्त आदेश आज से आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावी रहेगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह यथास्थिति जनसाधारण पर लागू माना जाएगा, किन्तु आदेश के कर्तव्य पर कार्यरत शासकीय कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
जिले के सीमांतर्गत धारा-144(1) के प्रभावी होने के संबंध में जिला दण्डाधिकारी के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि जिले के सभी प्रतिष्ठान (एटीएम, राशन दुकान, किराना दुकान, बैंक कार्यालय, पेट्रोल पम्प, मेडिकल स्टोर्स, गैस एजेंसी को छोड़कर) आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। साथ ही फल, सब्जी के ठेले आवश्यक सुरक्षा के उपाय करते हुए चालू रहेंगे।

 

 

 

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