छत्तीसगढ़

साजा (सोमाईकला)। विकासखंड साजा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सोमईकला में सरपंच, पंच सहित ग्रामवासियों ने बैठक कर

साजा (सोमाईकला)। विकासखंड साजा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सोमईकला में सरपंच, पंच सहित ग्रामवासियों ने बैठक कर एक नई पहल करते हुए ग्राम को स्वच्छ एवं शांत बनाने की दिशा में निर्णय लेते हुए आर्थिक दंड का निर्धारित किये, जिसमें शराब व गांजा बेचने पर 51000 रू दंड, शराब व गांजा लेने पर 31000 रू. दंड, शराब व गांजा बेचते पकड़ने वाले को 21000 रू ईनाम सबूत सहित फोटो या वीडियो के साथ। खुलेआम शराब व गांजा पीने पर 11000 रू दंड, खुलेआम शराब, गांजा, ताश, सट्टा लिखने व गाली गलौज करने पर 11000 रू दंड की घोषणा की गई है तथा प्रतिबंधित क्षेत्र जैसे शासकीय भवन, तालाब पार, पचरी, मंदिर, शीतला मंदिर, जैत खाम, पंचायत भवन, स्कूल, सोसायटी, अस्पताल, बाजार चौक आदि स्थानों पर पिये जाने पर स्वयं जिम्मेदार रहेंगे।

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