Waqf Amendment Bill in Rajya Sabha: “वक्फ संशोधन बिल नए सवेरे की तरह है’ राज्यसभा में रिजिजू बोले- शिया, सुन्नी, बोहरा सब रहेंगे वक्फ बोर्ड में

नई दिल्लीः Waqf Amendment Bill in Rajya Sabha वक्फ संशोधन बिल 2024 बुधवार को लोकसभा में पास हो गया है। गुरुवार को इसे राज्यसभा में चर्चा के लिए पेश किया गया। इस दौरान अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में कहा- वक्फ संशोधन बिल पर बनाई गई जॉइंट कमेटी ने 10 शहरों में जाकर अपना समय दिया है। आज में कमेटी के हर मेंबर को धन्यवाद देना चाहता हूं। अंत में सभी बोलने वालों को भी धन्यवाद दूंगा। सदन में तो मंत्री के रूप में बोल रहा हूं। जो अच्छा काम करेगा, उसे तारीफ भी मिलेगी। जिनकी इच्छा के लिए कर रहा हूं, उनसे भी तारीफ मिलेगी।
सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2006 में पेश की गई
Waqf Amendment Bill in Rajya Sabha रिजिजू ने राज्यसभा में कहा- सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2006 में पेश की गई। कहा- पहली- वक्फ बोर्ड को डिजिटल होना चाहिए। 4.9 लाख प्रॉपर्टी है। इनकी इनकम 163 करोड़ है। अगर एफिशिएंटली मैनेज करते तो इनकम 12 हजार करोड़ होनी थी। 8.72 लाख प्रॉपर्टी है। इसकी इनकम का हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आज आप मार्केट रेट के हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं। सच्चर कमेटी ने कहा कि बंद कमरे में जो होता है, इसे बाहर आना चाहिए। महिलाओं और बच्चों के लिए खास कदम उठाना चाहिए।
पुरानी कमेटी ने भी कई मुद्दे रिकमंड किए थे
रिजिजू ने कहा- इसके बाद जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी का गठन हुआ। के रहमान खान अध्यक्ष बने। उन्होंने कई मुद्दे रिकमंड किए थे। कहा- वक्फ बोर्ड का इन्फ्रा काफी नहीं है। सारा झंझट मुतवल्ली पर केंद्रित है। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कहा गया। इसे डिजिटलाइजेशन के बारे में भी कहा गया। वक्फ प्रॉपर्टी किस तरह से लीज हो सकती है, इसका भी सुझाव दिया गया। तीन कमेटियों ने वक्फ बोर्ड को लेकर सुझाव दिए गए थे, हमने सभी को शामिल किया है। मोदी जी के नेतृत्व में हम ये बड़ा बिल लेकर आए हैं। हमने कई स्टेटमेंट्स सुने हैं। हम कोई बड़ा कदम नहीं उठा रहे हैं।
एक करोड़ से ज्यादा सुझाव मिले हैं
किरेन रिजिजू बोले- 1954 में वक्फ एक्ट पास हुआ। वहां से स्टेट में वक्फ का प्रस्ताव पास हुआ। 1995 में सबसे विस्तृत बिल आया। हम इसी में संशोधन कर रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि हमें मेजर अमेंडमेंट लाना पड़ा। 2014 में चुनाव आने वाला था। UPA सरकार ने कदम उठाया कि बदलाव होना चाहिए। उस समय 14 राज्य और बाकी केंद्रशासित प्रदेशों से बात हुई। अब एक करोड़ से ज्यादा सुझाव मिले हैं।
हमें ये सुझाव चाहिए कि वक्फ को ताकतवर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं
रिजिजू ने कहा- यहां कहा गया है कि हम जो कदम उठा रहे हैं, उससे मुस्लिमों को नुकसान होगा। ये गैरकानूनी है। मुसलमानों का हक छीना जा रहा है। मैं साफ-साफ कहना चाहता हूं कि ये आरोप गलत हैं। इसका क्रिएशन, बेनीफीशियरी मुस्लिम ही रहेगा। ये मुस्लिमों के हाथ भी रहेगा। वक्फ धार्मिक पर्पज के लिए ही क्रिएट किया जाता है। वो मुस्लिम ही होगा। ये सवाल ही नहीं उठता कि इसमें नॉन-मुस्लिम मैनेजमेंट करेगा। हमें ये सुझाव चाहिए कि वक्फ को ताकतवर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। हमने जो प्रावधान किया है, उसमें ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी को ध्यान में रखा है। हम किसी की धार्मिक भावना को चोट नहीं पहुंचा रहे। गरीब से गरीब मुसलमान जकात क्रिएट करता है। हम इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करने जा रहे। हम मुस्लिमों के किसी तौर-तरीके में दखलंदाजी नहीं करने जा रहे। केरल हाईकोर्ट ने कहा था- वक्फ बोर्ड प्योर बॉडी है। यह मुस्लिमों के लिए है।
शिया, सुन्नी, बोहरा सब वक्फ बोर्ड में रहेंगे
Waqf Amendment Bill in Rajya Sabha: रिजिजू ने कहा- 2013 में कमेटी बनी थी। 5 मार्च 2014 को आनन-फानन में दिल्ली में सबसे प्राइम 123 प्रॉपर्टी को दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंप दिया था। ये मामला अर्बन मिनिस्ट्री में आता है। इसके बाद 2000वें संशोधन में कहा गया कि कोई भी वक्फ क्रिएट कर सकता है। हमने इसमें अमेंडमेंट किया कि कोई भी आदमी 5 साल से इस्लाम का पालन करता है, वह वक्फ क्रिएट कर सकता है। हम कह रहे हैं कि मुस्लिमों में जितने भी सेक्ट (शिया, सुन्नी, बोहरा) हैं, वे सब वक्फ बोर्ड में रहेंगे। रिजिजू बोले- हम जो आज बिल लेकर आए हैं, वह एक नए सवेरे की तरह है। इसमें नाम पर भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमने इस नाम दिया है- UMMEED (उम्मीद।)