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MP News : पूर्व DGP को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, अपनी पत्नी को हर महीने देंगे 50 हजार रुपए, जानें क्या है पूरा मामला

जबलपुरः HC orders former DGP Sharma मध्यप्रदेश के रिटायर्ड DGP पुरुषोत्तम शर्मा को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शर्मा को अब अपनी पत्नी को हर माह 50 हज़ार रुपए देने होंगे। ये राशि उनके पेंशन से काटी जाएगी। इस आदेश के परिपालन के लिए हाईकोर्ट ने गृह विभाग के प्रमुख सचिव और एडिशनल चीफ़ सेक्रेटरी को निर्देश दिए हैं। बता दें कि पूर्व डीजीपी शर्मा अपनी पत्नी से मारपीट के बाद विवादों में आए थे। इसका वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था। इसके शर्मा ने खुद VRS ले लिया था। सके अलावा कोर्ट ने पुरुषोत्तम शर्मा को यह भी निर्देश दिए कि वे एक लाख रुपये की लिटिगेशन कॉस्ट भी भुगतान करें।

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HC orders former DGP Sharma दरअसल, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले में कुटुंब न्यायालय भोपाल के उस आदेश पर भी रोक लगा दी, जिसमें याचिकाकर्ता पत्नी को एकमुश्त 4 लाख रुपये देने के आदेश रिटायर्ड डीजीपी को दिए गए थे। जस्टिस विवेक अग्रवाल ने अपने आदेश में कहा कि अधीनस्थ अदालत ने आदेश पारित करते समय अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। पूर्व स्पेशल डीजीपी को एक लाख 12 हजार रुपये पेंशन के रूप में मिलते हैं। इसमें से 50 हजार रुपये की कटौती करके पत्नी प्रिया शर्मा को दिए जाएं। कोर्ट ने गृह विभाग के प्रमुख सचिव और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिया कि इस आदेश की प्रप्ति पेंशन अधिकारी को मुहैया कराई जाए।

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