Tamil Nadu Toxic Liquor Case: जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या हुई 50, कई गंभीर लोगों का इलाज जारी
नई दिल्ली : Tamil Nadu Toxic Liquor Case: तमिलनाडु के कल्लाकुरिची 19 जून को एक दिल दहला देने वाली घटना हुई थी। यहां जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 50 पहुंच गई है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और सुब्रमण्यम मा ने दी। स्वास्थ्य मंत्री ने मेडिकल कॉलेज और अन्य अस्पतालों में भर्ती जहरीली शराब पीड़ितों से मुलाकात की और उन्हें बेहतर इलाज मुहैया कराने के बारे में जानकारी ली।
185 लोगों को ले जाया गया था अस्पताल
स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि, ‘जहरीली शराब पीने के कारण पीड़ित 185 लोगों को चार अस्पतालों, कल्लाकुरिची अस्पताल, पुडुचेरी में JIPMER अस्पताल, सलेम सरकारी अस्पताल और विलुप्पुरम सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इनमे से 50 लोगों की मौत हो चुकी है। हमारे उच्च अधिकारी पिछले तीन दिनों से यहां हैं और हैं स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं।”
मृतक के परिजनों को मिलेगी आर्थिक सहायता
Tamil Nadu Toxic Liquor Case: इससे पहले तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने मृतकों के परिवार को 10-10 लाख रुपए और इलाज करा रहे लोगों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने का एलान किया था। मामले की जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी गोकुलदास की मौजूदगी वाले एक सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। इसकी रिपोर्ट 3 महीने के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।
विधानसभा के अंदर और बाहर प्रदर्शन
घटना को लेकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एडप्पादी के पलानीस्वामी ने इस मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उन्होंने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के इस्तीफे की मांग की थी। इससे पहले तमिलनाडु विधानसभा में शुक्रवार को एआईएडीएमके ने प्रश्नकाल के दौरान शराबकांड समेत कई मुद्दे उठाने की मांग की। उन्होंने जमकर हंगामा किया। इसके बाद एआईएडीएमके के सदस्यों को पूरे दिन के लिए सदन से निष्कासित कर दिया गया। हालांकि, कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की अपील के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने फैसले को वापस ले लिया।
तीन आरोपियों को किया गया गिरफ्तार
Tamil Nadu Toxic Liquor Case: इससे पहले कल्लाकुरिची अवैध शराब मामले में तीन आरोपियों को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। जिसके बाद उन्हें कुडालोर सेंट्रल जेल ले जाया गया। कल्लाकुरिची पुलिस ने आरोपियों को जिला संयुक्त अदालत में पेश किया था।