छत्तीसगढ़

रबी फसलों में फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर

कवर्धा, 08 दिसंबर 2023। कृषकों के फसल को प्रतिकूल मौसम, ओलावृष्टि, जलभराव, बादल फटने, प्राकृतिक आकाशीय बिजली से नुकसान होने पर व्यक्तिगत आधार पर स्थानीयकृत आपदा अंतर्गत स्थानीय दावा भुगतान, फसल कटाई उपरांत आगामी 14 दिनांक तक खेत में सुखाने हेतु बंडलों में रखी फसल को चक्रवात, बेमौसम, चक्रवाती मौसम से नुकसान होने पर दावा भुगतान, कम वर्षा या विपरित मौसम अवस्थाओं के कारण फसल बुआई विफलता पर दावा भुगतान, फसल कटाई प्रयोग से प्राप्त ऊपज आँकड़े, निर्धारित थ्रेसहोल्ड ऊपज से कम आने पर दावा भुगतान के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिले के किसान रबी फसलों में मुख्य फसल चना, गेंहू सिंचित, गेंहू असिंचित एवं अन्य फसल-अलसी, राई-सरसों का बीमा करा सकते है।

बीमा में शामिल किए जाने वाले कृषक

योजनांतर्गत सभी ऋणी एवं अऋणी कृषक जो भू-धारक व बटाईदार हो सम्मिलित हो सकते है, जो किसान अधिसूचित ग्राम में अधिसूचित फसल के लिए वित्तीय संस्थानो से मौसमी कृषि ऋण स्वीकृत, नवीनीकृत की गई हो, अनिवार्य रूप से सम्मिलित होंगे। इनके अलावा ऐच्छिक आधार पर अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी गैर ऋणी कृषक जो योजना में सम्मिलित होने के इच्छुक हो वे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बी-1, खसरा एवं स्व-प्रमाणित फसल बोआई प्रमाण-पत्र दस्तावेज प्रस्तुत कर योजना में सम्मिलित हो सकते है। योजना क्रियान्वयन के लिए चयनित बीमा कंपनी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत मौसम रबी वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 तक जिले के लिए बजाज एलियांज़ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमि. को निविदा के आधार पर चयनित हुआ है।

बीमा जोखिम

कृषि विभाग के उप संचालक श्री राकेश शर्मा ने बताया कि बाधित बुआई, रोपण जोखिम-बीमित क्षेत्र में कम वर्षा, प्रतिकूल मौसमी दशाओं के कारण बुआई, रोपण क्रिया न होने वाली हानि से सुरक्षा प्रदान करेगा। फसल कटाई के उपरांत होने वाले नुकसान अधिसूचित फसलो के कटाई उपरांत सूखने लिए खेत में छोड़ी गई फसल को चक्रवात, चक्रवातीय वर्षा एवं बेमौसमी वर्षा से होने वाले नुकसान के लिए कटाई उपरांत अधिकतम दो सप्ताह अर्थात् 14 दिनों के लिए बीमा का प्रावधान होगा। स्थानीयकृत आपदाएं अधिसूचित क्षेत्र में फसलों को प्रभावित करने वाली ओला वृष्टि एवं जल भराव के अभिचिंहित स्थानीयकृत जोखिमो से होने वाले क्षति से सुरक्षा प्रदान करेगा। कृषकों द्वारा प्रदाय किए जाने वाली प्रीमियम दर रबी वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत कुल बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत किसानो द्वारा प्रीमियम राशि देय है। प्रीमियम राशि देय के रूप में प्रति हेक्टेयर चना फसल के लिए 570 रूपए, गेंहू सिंचित केक लिए 630 रूपए, गेंहू असिंचित 345 रूपए, अलसी 240 रूपए, राई-सरसों 345 रूपए प्रति हेक्टेयर बीमा प्रीमियम दर देय होगा। उन्होंने बताया कि बीमा कराने के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 है। जिले के सभी किसान अपने फसलों को प्रतिकुल मौसम से बचाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में रबी फसलों का बीमा कराएं।

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