मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना के लागू होने से ग्रामीण क्षेत्रों के तीज-त्यौहारों की संस्कृति एवं परंपरा का होगा संरक्षण।ग्राम स्तरीय शासी निकाय समिति योजना का क्रियान्वयन और त्यौहारों में राशि उपयोग का निर्धारण करेगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत को दो किश्तों में मिलेगी 10-10 हजार रूपए की राशि। रायपुर जिले के 408 ग्राम पंचायतों में लागू होगी योजना।
मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना के लागू होने से ग्रामीण क्षेत्रों के तीज-त्यौहारों की संस्कृति एवं परंपरा का होगा संरक्षण।ग्राम स्तरीय शासी निकाय समिति योजना का क्रियान्वयन और त्यौहारों में राशि उपयोग का निर्धारण करेगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत को दो किश्तों में मिलेगी 10-10 हजार रूपए की राशि। रायपुर जिले के 408 ग्राम पंचायतों में लागू होगी योजना।
भूपेंद्र साहू।
ब्यूरो चीफ बिलासपुर।
रायपुर- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से ‘मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि‘योजना का शुभारंभ किया।योजना का उद्देश्य प्रदेश के गैर-अनुसूचित ग्रामीण क्षेत्रों के तीज-त्यौहारों की संस्कृति एवं परंपरा को संरक्षित करना और इन त्यौहारों, उत्सवों का मूल स्वरूप में आगामी पीढ़ी को हस्तांतरण तथा सांस्कृतिक परंपराओं का अभिलेखन करना है। सामुदायिक क्षेत्रों के गांवों में स्थानीय उत्सवों, त्यौहारों, मेला-मड़ई का विशेष महत्व रहता है।
ऐसे सभी उत्सवों, त्यौहारों, सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित करने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम पंचायत को राशि उपलब्ध करायी जाएगी। योजना की ईकाई ग्राम पंचायत होगी।
उल्लेखनीय है कि रायपुर जिले में 4 विकासखंड के अन्तर्गत 408 ग्राम पंचायत है।इसमे अभनपुर के 93, आरंग के 136, धरसींवा के 78 और तिल्दा विकासखंड के 101 ग्राम पंचायत शामिल है। प्रत्येक ग्राम पंचायत को दो किश्तों में 10 हजार रूपए दिए जाएंगे।योजना के क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायत स्तरीय शासी निकाय समिति का गठन किया जाएगा। इसमें सरपंच (अध्यक्ष), पुजारी, बैगा सदस्य, ग्राम के 02 बुजुर्ग सदस्य, ग्राम की दो महिला सदस्य, ग्राम कोटवार, पटेल सदस्य एवं ग्राम सचिव को शामिल किया जाएगा।
योजना के क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायत स्तरीय शासी निकाय समिति के सदस्यों को मार्गदर्शन जनपद पंचायत स्तर से दिया जाएगा।जिससे राशि का समुचित उपयोग किया जा सके। गांव के किस-किस तीज त्यौहार के लिए इस राशि का उपयोग किया जायेगा, इसका निर्धारण ग्राम पंचायत स्तरीय शासी निकाय समिति द्वारा किया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन की निगरानी तथा समन्वय संबंधी कार्य जनपद स्तरीय शासी निकाय द्वारा किया जाएगा।