*बेमेतरा में नेशनल लोक अदालत का हुआ आयोजन, नेशनल लोक अदालत में 1941 राजस्व प्रकरणों का किया गया निराकरण*
![](https://sabkasandesh.com/wp-content/uploads/2022/03/IMG-20220313-WA0009.jpg)
बेमेतरा:- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2022 में आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत के अनुक्रम में मुख्य संरक्षक छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं कार्यपालक अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के मार्गदर्शन में छ.ग. राज्य में तालुका स्तर से लेकर उच्च न्यायालय स्तर तक सभी न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरणों में पक्षकारों की आपसी सहमति व सुलह समझौता से निराकृत किये गये है। लोक अदालत में प्रकरणों के पक्षकारो की भौतिक तथा वर्चुअल दोनो ही माध्यमो से उनकी उपस्थिति में प्रकरण निराकृत किये जाने के अतिरिक्त स्पेशल सिटिंग के माध्यम से भी पेटी ऑफेंस के प्रकरणों को निराकृत किये गये है। नेशनल लोक अदालत मे आपसी सुलह समझौता के माध्यम से विभिन्न न्यायालयों से कुल 80000 से अधिक प्रकरणों का निराकरण हो चुके है तथा आज शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत की समाप्ति तक 120000 से अधिक प्रकरणों के निराकृत होने की संभावना है। न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी, कार्यपालक अध्यक्ष, छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा इस संपूर्ण लोक अदालत को सफल बनाये जाने हेतु निरंतर प्रयास करते हुये विडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से भी लगातार अधिक से अधिक मामलों को निराकृत किये जाने हेतु प्रेरित किया गया तथा आज भी स्वयं राजनांदगांव एवं बालोद जिले में आयोजित नेशनल लोक अदालत की स्वयं समिक्षा कर पक्षकरों तथा बार एवं न्यायाधीशगणों से चर्चा की गई।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जगदीश राम, के खंडपीठ द्वारा 90 दांडिक प्रकरण निपटायें गये एवं उनके न्यायालय में लंबित मारपीट गाली-गलौच के 02 दांडिक प्रकरण का विडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राजीनामा कर निपटाया गया। न्यायाधीश द्वारा आनलाईन वी.सी.के माध्यम से पीड़िता पुष्पा चौहान से बात करके उनके के द्वारा जेठ यशवंत चौहान और उनके पुत्र विकास चौहान तथा धनंजय चौहान के विरूद्ध दर्ज दांडिक प्रकरण में सुलह समझौता करा कर राजीनामा कर प्रकरण समाप्त किया गया। इसी प्रकरण अन्य मामलें में प्रार्थी थारेंद्र वर्मा जो कि रायपुर के अस्पताल में ईलाज के लिये भर्ती है। वह बेमेतरा न्यायालय आने असमर्थ था। तब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जगदीश राम द्वारा वी.सी के माध्यम से प्रार्थी से बात कर प्रकरण में राजीनामा कर प्रकरण समाप्त किया गया। पूर्व के नेशनल लोक अदालत के भांति इस बार भी कलेक्टर विलास भोसकर संदीपान के मार्गदर्शन में कुल 1941 राजस्व प्रकरण निराकृत किया गया। नेशनल लोक अदालत की खण्डपीठों में सुलहकर्ता सदस्यों के रुप में गिरीश शर्मा, सोहन लाल निषाद, दीपक तिवारी, फहीम शरीफ, माधवी राजपूत, राहुल साहू, सनत देवांगन, हिमांशु साहू, लाल बहादुर शर्मा, कोमल मानदेव, कुमारी दुर्गा साहू, मणिशंकर दीवाकर, पी. राजेश्वरी, केशव नामदेव उपस्थित थे, जिन्होंने पक्षकारों को सुलह-समझौते हेतु समझाइश देकर राजी कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।