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*शासकीय उच्च माध्यमिक शाला देवरबीजा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली छात्र-छात्राओं को पर्यावरण संरक्षण उपयोगी कानून की जानकारी प्रदान की गई*

बेमेतरा:- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डालसा) के पदेन अध्यक्ष जिला न्यायाधीश जयदीप विजय निमोणकर के निर्देशन में श्रीमती जसविंदर कौर अजमानी मलिक व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा एवं श्री व्योम श्रीवास्तव जिला बाल संरक्षण अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के संयोजन से शासकीय उच्च माध्यमिक शाला देवरबीजा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली छात्र-छात्राओं को पर्यावरण संरक्षण उपयोगी कानून की जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर उपस्थित छात्र-छात्राओं को ’’सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट’’ के तहत कचरा प्रबंधन, सुखा कचरा एवं गिला कचरा को अलग-अलग कर उन्हें रिसायकल करके पर्यावरण को स्वच्छ एवं सुरक्षित रखने हेतु प्रेरित किया गया। पर्यावरण संरक्षण के संबंध में विभिन्न उपयोगी कानून पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जल प्रदुषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदुषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 के संबंध में जानकारी दी। साथ ही सचेत अभियान के तहत उपभोक्ता के अधिकार के प्रति जागरूक कर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जानकारी दी गई।

उक्त शिविर के दौरान व्योम श्रीवास्तव जिला बाल संरक्षण अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, बालकों का संरक्षण अधिनियम, चाईल्ड ट्रैफिकिंग, चाईल्ड हेल्पलाईन 1098, शिक्षा का अधिकार, कार्य स्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न, बाल श्रम एवं नशा मुक्ति व महिला एवं बच्चों के तस्करी के संबंध में विभिन्न कानूनों की जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर शाला परिवार से प्राचार्य श्री विरेंद्र कुमार देवांगन एवं अन्य शिक्षकगण उपस्थित थे।

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