छत्तीसगढ़
राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक संपन्न District Health Committee meeting concluded under National Tobacco Control Program
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राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक संपन्न
शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त करने की कवायद षुरू
नारायणपुर 01 अक्टूबर 2021 – कलेक्टर श्री धर्मेश कुमार साहू की अध्यक्षता में बीते दिन कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में राश्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू ने आगामी 14 नवंबर तक जिले के शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त करने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए। इसके तहत जिले में स्कूल एवं महाविद्यालयों की प्रवेश द्वार पर बोर्ड लगाने कहा, जिस पर 60-30 सेंटीमीटर आकार के बोर्ड तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान लिखा होगा और साथ ही उस संस्थान में तंबाकू मुक्ति के लिए नियुक्त किए गए नोडल अधिकारी अथवा प्राचार्य/ हेड मास्टर का नाम अंकित करने कहा। इसके साथ ही इन संस्थानों में एंटी टोबैको मॉनिटर भी बनाया जाएगा, जिसका नाम भी उक्त बोर्ड में अंकित किया जायेगा। कार्यक्रम द्वारा बच्चों को तंबाकू से होने वाले हानिकारक प्रभाव एवं बीमारियों के प्रति जागरूक किया जाएगा। साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत येलो लाइन अभियान भी चलाया जाने कहा, जिसमें शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में सड़कों पर तंबाकू निषेध जोन लिखा रहेगा। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री पोषण चंद्राकर, जिला शिक्षा अधिकारी श्रीजी आर मंडावी, डीएसपी उन्नति ठाकुर एव स्वास्थ्य विभाग के उपस्थित थे।
बैठक में डॉ प्रशांत गिरी द्वारा राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत राज्य में लागू कोटपा एक्ट 2003 के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही उन्होंने कोटपा एक्ट के उल्लंघन की स्थिति में लगने वाले दंडात्मक प्रावधानों के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान पर प्रतिबंध है। धारा 5 के अंतर्गत सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध है, और धारा 6 के तहत नाबालिगों को और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास सिगरेट तंबाकू उत्पाद की बिक्री प्रतिबंधित है। इसी तरह धारा 7 8 और 9 बिना विशेष स्वास्थ्य चेतावनी के सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है ।उल्लंघन किए जाने पर दंड के प्रावधानों की भी जानकारी बैठक में दी गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ बी आर पुजारी एवं सिविल सर्जन डॉक्टर के सूर्यवंशी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक डॉक्टर प्रिया कंवर के दिशा निर्देश में जिला नोडल अधिकारी डॉ प्रशांत गिरी के मार्गदर्शन में कार्य का संपादन कराया जायेगा।
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