छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

पिनकान ग्रुप एवं टुलिप ग्लोेबल प्राइवेट की सम्पत्ति की कुर्की की कार्यवाही

प्रकरण की सुनवाई 29 जुलाई को
दुर्ग / निक्षेपों के हितों का संरक्षण अधिनियम अंतर्गत सैकड़ों निवेशकों से अधिक ब्याज दर देने एवं कम समय में रकम दुगुना करने का प्रलोभन देकर करोड़ रूपए जमा कर उक्त जमा राशि परिपक्वता अवधि पूर्ण होने पर निवेशकों के जमा रकम को वापस न कर उनके साथ धोखाधड़ी कर राशि गबन करने एवं कार्यालय बंद कर धोखाधड़ी करने पर कंपनी पिनकान ग्रुप अस्क फाइनेंस लिमिटेड ग्रीन चैक दुर्ग के संचालक मनोरंजन राय, राजकुमार राय, विनय सिंह, हरि सिंह, रघु सेठी की संपत्ति की कुर्की की कार्यवाही की जा रही है। उनकी संपत्ति एक फ्लैट्स क्षेत्र 1500 वर्गफीट अनुमानित 90 लाख रूपए, फ्लैट क्षेत्र 1800 वर्गफुट एवं 300 वर्गफुट अनुमानित किमत एक करोड़ 10 लाख रूपए। इसी प्रकार टुलिप ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड शास्त्री मार्केट पावर हाउस भिलाई के प्रभु दयाल उजाला, मनोज सोनी, सुरेश सोनी द्वारा लोकलुभावन स्कीम दिखाकर अनेक निवेशकों से राशि जमा कर रकम वापस न कर धोखाधड़ी किया गया है। प्रभु दयाल उजाला की मकान 35 लाख रूपए, मनोज सोनी के मकान की किमत 17 लाख 60 हजार रूपए, सुरेश सोनी के मकान की किमत 86 लाख 65 हजार 125 रूपए को प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कुर्की की कार्यवाही की जा रही है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अंकित आनंद ने संबंधितों को नोटिस जारी कर 29 जुलाई 2019 को कलेक्टर न्यायालय में अपरान्ह 3 बजे उक्त संबंध में सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित की गई है। संबंधितों को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने कहा गया है। नियत तिथि एवं समय पर उपस्थित नहीं होने पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

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