सभी उपभोक्ताओं के निवास स्थान तक घर पहुंच सेवा के माध्यम से घरेलू एल.पी.जी. गैस प्रदाय किया जाना करें सुनिश्चि सभी उपभोक्ताओं के निवास स्थान तक घर पहुंच सेवा के माध्यम से घरेलू एलपीजी गैस प्रदाय किया जाना सुनिश्चित करें,
सभी उपभोक्ताओं के निवास स्थान तक घर पहुंच सेवा के माध्यम से घरेलू एल.पी.जी. गैस प्रदाय किया जाना करें सुनिश्चित,
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा दिशानिर्देश जारी,
जांजगीर-चांपा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा राज्य के समस्त कलेक्टरों और राज्य स्तरीय समन्वयक ऑयल उद्योग, रायपुर को घर पहुंच सेवा के माध्यम से सभी उपभोक्ताओं को घरेलू गैस प्रदाय किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में उल्लेखित है कि कतिपय जिलों से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ गैस वितरकों के द्वारा कोविड-19 संक्रमित व्यक्तियों के निवास स्थान तक घर पहुंच सेवा के माध्यम से घरेलू एल.पी.जी. गैस प्रदाय नहीं किया जा रहा है। अतः समस्त गैस वितरकों को अनिवार्य रूप से पूर्व की भांति सभी उपभोक्ताओं के निवास स्थान तक घर पहुंच सेवा के माध्यम से घरेलू एल.पी.जी. गैस प्रदाय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।