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बेरला के अंतिम छोर पर स्थित ढाबा में आवगमन बन्द कर किया गया नाकेबंदी

*बेमेतरा/बेरला:-* कलेक्टर शिव अनन्त तायल एवं जिला दंडाधिकारी के आदेश क्रमांक 108 ADM तारीख 8 मार्च अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बेरला के आदेश क्रमांक 1665 बीते दस मार्च के परिपालन में बेमेतरा के सम्पूर्ण क्षेत्र को बीते 10 मार्च से शाम 6 बजे से आगामी 19 मार्च तक दस दिन के लिए प्रातः 6 बजे तक कंटेंटमेन ज़ोन घोषित किये जाने एवं उपरोक्त अवधि में बेमेतरा के सभी सीमाएं पूर्णता सील किये जाने का आदेश है।जिसके तहत राजधानी रायपुर क्षेत्र के निकट बसे बेमेतरा ज़िले के बेरला विकासखण्ड के ग्राम ढाबा खारुन नदी डेम रास्ता को बेरिकेट लगाकर नाकेबंदी कर दिया गया है।जिसके बाद अब ज़िला प्रशासन के अगले आदेश तक इस अंतरजिला मार्ग पर आवागमन रोक दिया गया है।केवल जरूरी व आपातकालीन सेवाओं के लिए अनुमति दी जा रही है।यह कार्य बेरला थाना सम्बद्ध कण्डरका चौकी स्टॉफ एवं ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा किया गया है।जिसमे पँचायत के शासकीय कर्मचारी भी अपना सहयोग प्रदान किये।विदित हो कि ढाबा गाँव से रायपुर ज़िला एवं बेमेतरा ज़िला के लोगो का आना जाना लगा रहता है।लिहाजा ज़िला में तालाबन्दी होने से अब क्षेत्र में नाकेबंदी लगा दी गयी है।

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